अब अनपढ़ भी बनवा सकेंगे हेवी ड्राइविग लाइसेंस
जो लोग एक भी जमात स्कूल में नहीं पढ़े या पूरी तरह से अनपढ़ हैं उन लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अब वे भी हेवी ड्राइविग लाइसेंस बनवा सकेंगे।
प्रदीप घोघड़ियां, जींद
जो लोग एक भी जमात स्कूल में नहीं पढ़े या पूरी तरह से अनपढ़ हैं, उन लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अब वे भी हेवी ड्राइविग लाइसेंस बनवा सकेंगे। हेवी ड्राइविग लाइसेंस के लिए आठवीं पास की शैक्षणिक योग्यता की शर्त को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हटा दिया है। हरियाणा के 3 ट्रेनिग स्कूलों को लैटर जारी करते हुए विभाग ने निर्देश दिए हैं कि केंद्रीय मोटर अधिनियम 1989 की धारा 8 को हटाते हुए हेवी ड्राइविग लाइसेंस के लिए अब आठवीं पास शैक्षणिक योग्यता की कोई जरूरत नहीं है। परिवहन आयुक्त हरियाणा के इस फैसले से उन लाखों लोगों को फायदा होगा, जो आठवीं पास न होने के कारण अपना ड्राइविग लाइसेंस नहीं बनवा पा रहे थे।
केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट, 1989 की धारा-8 के तहत फिलहाल जो नियम हैं, उसमें वाहन चालक को हेवी ड्राइविग लाइसेंस के लिए आठवीं पास होना जरूरी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस तरह का नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि देश में बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं, जो भले ही शिक्षित नहीं हैं लेकिन कुशल और जागरूक हैं। हजारों चालक हैं, जो बड़े वाहन चलाने में कुशल हैं लेकिन अनपढ़ होने के कारण हेवी ड्राइविग लाइसेंस नहीं बनवा पाते।
तीन प्राइवेट ड्राइविग ट्रेनिग स्कूलों को किया नोटिफिकेशन जारी
परिवहन आयुक्त हरियाणा द्वारा प्रदेश के तीन ट्रेनिग सेंटरों को नोटिफिकेशन जारी करते हुए ड्राइविग लाइसेंस के लिए आठवीं पास शैक्षणिक योग्यता की शर्त हटाने को कहा गया है। बहादुर के प्राइवेट ड्राइवर ट्रेनिग स्कूल, रोहतक के कन्हली गांव स्थित ड्राइविग ट्रेनिग स्कूल और कैथल जिले के गढ़ी-पाडला स्थित ट्रेनिग स्कूलों को लैटर जारी कर दिया गया है।
वर्जन
हेवी ड्राइविग लाइसेंस के लिए आठवीं पास शैक्षणिक योग्यता को हटाने का फैसला जरूर है और कुछ प्राइवेट ट्रेनिग स्कूलों को लैटर जारी भी हो चुका है लेकिन अभी तक सरकारी ट्रेनिग स्कूलों को आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं मिला है। जैसे ही उन्हें नोटिफिकेशन मिलेगा, उनके यहां से भी आठवीं पास की शर्त को हटा दिया जाएगा।
-अमित लोहान, इंचार्ज, ड्राइविग ट्रेनिग स्कूल, जींद।