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बगैर अनुमति के पार्टी कार्यालय खोलने पर दिया नोटिस

बगैर अनुमति लिए खरखौदा में लोकसभा चुनाव के तहत राजनीतिक पार्टी का कार्यालय खोलने पर एसडीएम श्वेता सुहाग ने संबंधित को नोटिस जारी कर किया है। लोकसभा चुनाव के तहत निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपना चुनाव कार्यालय खोलने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होती है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 26 Apr 2019 10:36 AM (IST)Updated: Fri, 26 Apr 2019 10:36 AM (IST)
बगैर अनुमति के पार्टी कार्यालय खोलने पर दिया नोटिस
बगैर अनुमति के पार्टी कार्यालय खोलने पर दिया नोटिस

संस, खरखौदा : बगैर अनुमति लिए खरखौदा में लोकसभा चुनाव के तहत राजनीतिक पार्टी का कार्यालय खोलने पर एसडीएम श्वेता सुहाग ने संबंधित को नोटिस जारी कर किया है। लोकसभा चुनाव के तहत निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपना चुनाव कार्यालय खोलने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होती है। खरखौदा में हाल ही में जननायक जनता पार्टी की तरफ से चुनाव कार्यालय खोला गया और बुधवार को डॉ. अजय सिंह चौटाला ने उसका उद्घाटन भी किया, जबकि इस बारे में निर्वाचन आयोग से अनुमति नहीं ली गई। इस पर एसडीएम खरखौदा श्वेता सुहाग ने कार्यालय की जांच करते हुए अनुमति न होने के चलते कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। वहीं उन्हें तत्काल प्रभाव से अनुमति लेने के आदेश भी जारी किए।

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