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हरियाणा में नाइट क‌र्फ्यू : दुकानदारों व लोगों को बड़ी राहत, अस्पताल, दवा की दुकानें और एटीएम खुले रहेंगे

प्रदेश सरकार ने रात के क‌र्फ्यू का समय 9 बजे से बढ़ाकर 10 बजे कर दिया गया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 14 Apr 2021 07:08 AM (IST)Updated: Wed, 14 Apr 2021 07:08 AM (IST)
हरियाणा में नाइट क‌र्फ्यू : दुकानदारों व लोगों को बड़ी राहत, अस्पताल, दवा की दुकानें और एटीएम खुले रहेंगे
हरियाणा में नाइट क‌र्फ्यू : दुकानदारों व लोगों को बड़ी राहत, अस्पताल, दवा की दुकानें और एटीएम खुले रहेंगे

जागरण संवाददाता, जींद: प्रदेश सरकार ने रात के क‌र्फ्यू का समय 9 बजे से बढ़ाकर 10 बजे कर दिया है। इससे दुकानदारों व आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। जींद सहित, नरवाना, जुलाना, उचाना, सफीदों शहर में 10 बजे तक अधिकतर दुकानें बंद हो जाती हैं। सिर्फ ढाबा व होटल ही दस बजे के बाद तक खुले रहते थे। अब उन्हें काफी राहत मिलेगी। हालांकि हाइवे पर रातभर ढाबे चलते रहते थे, उन पर असर जरूर पड़ेगा।

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जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन एवं डीसी डा. आदित्य दहिया ने बताया कि रात्रि क‌र्फ्यू के दौरान बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप से घर से बाहर न निकले। इन नियमों की अवहेलना करने वालों पर आपदा प्रबंधन एक्ट, 2005 में निहित शक्तियों के अनुसार सेक्शन-188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नाइट क‌र्फ्यू के दौरान जिले में लोगों की गैर-आवश्यक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। वे सड़क या किसी सार्वजनिक स्थान पर अनावश्यक रूप से न तो घर के बाहर पैदल और न ही गाड़ी से घूम सकेंगे। आवश्यक और गैर आवश्यक वस्तुओं के अंतर-राज्य और राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। लेकिन इस दौरान सभी वाहन चालकों को अपना मूल व गंतव्य स्थान बताने और सत्यापन करवाने के बाद ही अनुमति दी जाएगी। पहचान पत्र के साथ इनको छूट

डीसी डा. आदित्य दहिया ने बताया कि रात्रि क‌र्फ्यू के समय लोगों की परेशानियों को समझते हुए आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट दी जा रही है। इनमें कानून और व्यवस्था, आपात स्थिति तथा नगरपालिका सेवाओं, ड्यूटी में कार्यरत कार्यकारी-मजिस्ट्रेट, पुलिस कर्मियों, वर्दी में सेना, सीएपीएफ बल के जवान, स्वास्थ्य, बिजली, अग्निशमन विभाग, सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त पत्रकार और कोविड-19 से संबंधित कार्यों के लिए लगाई गई सरकारी मशीनरी से जुड़े लोग शामिल हैं। इन सभी को पहचान-पत्र रखना होगा। इनको रात्रि क‌र्फ्यू में रहेगी अनुमति

रात्रि क‌र्फ्यू के दौरान अस्पताल, दवा की दुकानें और एटीएम खुला रहने की अनुमति दी जाएगी। गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सा या स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए भी आने-जाने की अनुमति होगी। आईएसबीटी के रेलवे स्टेशन तथा एयरपोर्ट जाने या वहां से लौटने वाले यात्रियों को भी आवागमन की अनुमति होगी।

परिवहन की गतिविधियां रहेंगी सुचारू

जागरण संवाददाता, जींद : प्रदेश सरकार द्वारा रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट क‌र्फ्यू का परिवहन गतिविधियों पर किसी तरह का असर नहीं रहेगा। रोडवेज हों या निजी बसें, पहले की तरह सुचारू रूप से चलती रहेंगी। इन पर किसी तरह की रोक नहीं होगी।

जींद से सुबह चार और साढ़े चार बजे चंडीगढ़ के लिए बस जाती है तो वहीं दिल्ली के लिए भी पांच बजे से बस निकलती है। इसी तरह शाम को आठ बजकर 20 मिनट पर रोहतक के लिए अंतिम बस जाती है, जो रोहतक करीब 10 बजे पहुंचती है। चंडीगढ़ से शाम साढ़े पांच बजे चलकर रात करीब साढ़े 9 बजे जींद बस पहुंचती है। चंडीगढ़ से हांसी की भी एक बस रात को करीब 9 बजे पहुंचती है और भिवानी डिपो की भी एक बस रात को करीब साढ़े 11 बजे जींद पहुंचती है। इन बसों की टाइमिग नाइट क‌र्फ्यू के दौरान की है। यह सभी बसें पहले की तरह सुचारू रूप से चलती रहेंगी। इन बसों को बंद करने को लेकर फिलहाल परिवहन विभाग की तरफ से कोई आदेश नहीं आए हैं। जींद डिपो के महाप्रबंधक बिजेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में परिवहन सुविधाओं में छूट दी गई है। इसलिए सभी बसें पहले की तरह चलती रहेंगी।

क‌र्फ्यू की पालना करवाने के लिए 56 नाके व 20 पेट्रोलिग पार्टियों का किया गठन

जागरण संवाददाता, जींद : सरकार द्वारा रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक लागू किए गए क‌र्फ्यू को लेकर पुलिस ने जिले में 56 नाके लगाकर वहां पर पुलिस की तैनाती की गई है। इन नाकों पर पुलिस पूरी रात वहां से निकलने वाले लोगों पर नजर रखेगी। अगर कोई व्यक्ति बिना किसी कारण से सड़कों पर निकला तो उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जा रहा है। इसके अलावा 20 पेट्रोलिग पार्टी व राइडरों की तैनाती गई है, जो शहर की कालोनियों व बाजार पर नजर रख रही है। साथ ही पुलिस जिलेभर के धार्मिक स्थलों, धर्मशाला, होटल, रेस्टोरेंट पर नजर रखेगी, ताकि अगर रात्रि नौ बजे के बाद कोई कार्यक्रम होता मिला तो होटल व रेस्टोरेंट संचालक के साथ आयोजकों पर कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी पुष्पा खत्री ने बताया कि सरकार के आदेशों की अनुपालना हर हाल में करवाई जाएगी, लोगों से भी अपील है कि वह रात को बाहर नहीं निकले। अगर किसी को इमरजेंसी चिकित्सा सुविधा की जरूरत है तो उनको नहीं रोका जाएगा। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर जाने वाले लोगों को नहीं रोका जाएगा। शहर की दुकान व दूसरे प्रतिष्ठान रात को नौ बजे तक ही खोल सकते हैं, अगर बाद में कोई प्रतिष्ठान खुला मिला तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिले के सभी थाना व चौकी प्रभारियों को आदेश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में महामारी अधिनियम 1897 के तहत नियमों की ²ढ़ता से पालना करवाएं। उन्होंने लोगों से अपील कि मास्क का प्रयोग कर शारीरिक दूरी का पालन करके कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने में सहयोग करें।


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