पांच लाख तक ब्लैक में बिक चुके ज्यादातर फ्लैट, पूरी राशि भरने पर ही हो सकेंगे ट्रांसफर
जागरण संवाददाता, जींद : हुडा के सेक्टर-8 में हाउ¨सग बोर्ड द्वारा बनाए गए 251 फ्लैट ड्रॉ निक
जागरण संवाददाता, जींद : हुडा के सेक्टर-8 में हाउ¨सग बोर्ड द्वारा बनाए गए 251 फ्लैट ड्रॉ निकाल कर अलॉट किए गए। अभी काम पूरा न होने के कारण पजेशन अगले ढाई-तीन महीने में मिल पाएगा। इसके लिए उन्हें 15 प्रतिशत पजेशन (मालिकाना हक) फीस जमा करानी होगी। हालांकि ज्यादातर फ्लैट ड्रॉ से पहले ही चार से पांच लाख तक के ब्लैक में बिक चुके हैं। लेकिन अब नए नियमों के अनुसार ये फ्लैट तभी ट्रांसफर होंगे, जब फ्लैट की पूरी कीमत हाउ¨सग बोर्ड में जमा हो जाएगी। पहले हाउ¨सग बोर्ड में आवंटित होने के बाद फ्लैट दूसरे के नाम ट्रांसफर हो जाता था। जिसके नाम फ्लैट ट्रांसफर होता था, वह किश्तों में राशि जमा करा सकता था।
हाउ¨सग बोर्ड ने सेक्टर आठ में साल 2010 में 252 परिवारों का रजिस्ट्रेशन कर ड्रॉ सिस्टम से फ्लैट अलॉट किए थे। एक फ्लैट की कीमत 7.60 लाख रुपये रखी गई थी। उस समय कुल कीमत का 25 प्रतिशत यानी 1.90 लाख रुपये जमा कराए गए थे। फ्लैट के लिए लोगों को काफी लंबा इंतजार करना पड़ा। साढ़े सात साल बीत जाने के बाद अब फ्लैट तैयार हो चुके हैं, अभी सड़कों का काम बाकी है, जो एक से दो माह में पूरा होने की संभावना है। काम पूरा होने के बाद पजेशन फीस जमा कराने के लिए हाउ¨सग बोर्ड द्वारा फ्लैट मालिकों को लेटर भेजा जाएगा, जिसके बाद एक महीने के अंदर कुल राशि की 15 प्रतिशत पजेशन फीस के तौर पर जमा करवा कर कब्जा लेना होगा। शेष 60 प्रतिशत राशि किश्तों में जमा करानी होगी। सोमवार को हाउ¨सग बोर्ड हरियाणा के सचिव रणधीर ¨सह, चीफ रेवेन्यू आफिसर एनके साहू तथा जिला प्रशासन की तरफ से हुडा संपदा अधिकारी अश्विनी मलिक की मौजूदगी में 251 फ्लैटों को ड्रॉ निकाल कर अलॉट किया गया, जबकि एक का मामला कोर्ट में चल रहा है। इस दौरान फ्लैट धारकों के साथ-साथ प्रॉपर्टी डीलर भी जमे रहे।
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हुडा की तर्ज पर किए बदलाव
हाउ¨सग बोर्ड ने हुडा की तर्ज पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर में बदलाव किया है। नए बदलाव के अनुसार पूरी पेमेंट भरने के बाद ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। इसका हाउ¨सग बोर्ड द्वारा बदलाव कर मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजा गया है। पहले प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं थी। जिसके नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, वह किश्तों में पेयमेंट चुका सकता था। इसी वजह से सेक्टर आठ में बने फ्लैटों को प्रॉपर्टी डीलर्स ने पांच लाख तक ब्लैक में में खरीद लिया। फ्लैट धारक को जो उसने शुरुआत में 25 प्रतिशत राशि भरी है, उस राशि के साथ पांच लाख रुपये तक अतिरिक्त देकर फ्लैट खरीद लिए। प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़े लोगों के अनुसार इस नए बदलाव का काफी असर पड़ेगा।
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सोमवार को ड्रॉ निकाल कर 251 परिवारों को फ्लैट अलॉट कर दिए गए हैं। अभी सड़क निर्माण व अन्य कुछ काम बाकी है, जिसके पूरा होने के बाद तीन माह के अंदर फ्लैट सौंप दिए जाएंगे। प्रॉपर्टी ट्रांसफर के नियमों में बदलाव किया गया है, जो मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजे गए हैं। नए नियमों के अनुसार प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराने के लिए पहले पूरी राशि भरनी होगी।
रणधीर ¨सह, सचिव, हाउ¨सग बोर्ड, हरियाणा।