पेट्रोल पंप के मुनीम की गोली मारकर लूटपाट करने वाले पांच लुटेरे को उम्रकैद
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमृत ¨सह चालिया की अदालत ने नरवाना में पेट्रोल पंप के मुनीम को गोली मारकर 4 लाख 20 हजार रुपये लूटने के जुर्म में पांच लुटेरों को उम्रकैद व 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता, जींद : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमृत ¨सह चालिया की अदालत ने नरवाना में पेट्रोल पंप के मुनीम को गोली मारकर 4 लाख 20 हजार रुपये लूटने के जुर्म में पांच लुटेरों को उम्रकैद व 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
गांव बड़नपुर निवासी तेलूराम ने 17 मई 2016 को शहर थाना नरवाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था उसका नरवाना नगर परिषद रोड पर पेट्रोल पंप है। गांव धमतान निवासी सतबीर मुनीम का कार्य करता था। सुबह मुनीम हिसार रोड पर स्थित पेट्रोल पंप से चार लाख 20 हजार रुपये की नकदी लेकर नगर परिषद रोड पर स्थित एक्सिस बैंक में जमा कराने जा रहा था। जाम की वजह से सतबीर ने बाइक को एक दुकान के सामने खड़ा कर दिया। जब वह पैदल बैंक की तरफ चला तो उसी समय पीछे से चले पांच युवकों ने उस पर फायर कर दिया। पहली गोली सतबीर की जांघ में लगी लेकिन उसने रुपयों से भरा बैग नहीं छोड़ा तो बदमाशों ने दूसरी गोली उसके सीने में दाग दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और बदमाश उसका बैग लेकर फरार हो गए। शहर थाना पुलिस ने तेलूराम की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ लूट, शस्त्र अधिनियम, जानलेवा हमला सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
पुलिस जांच में गांव पनिहारी निवासी कुलदीप, गांव अलेवा निवासी मोहन उर्फ काला, गांव ¨सगवाल निवासी राजेश, गांव सिवाहा पानीपत निवासी प्रसन्न उर्फ लम्बू, गांव ¨सगवाल निवासी सुशील उर्फ काला का नाम सामने आया था। पुलिस ने कार्रवाई करते भी पांचों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत विचाराधीन था। सोमवार को अदालत ने पांचों को उम्रकैद तथा 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।