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प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने वालों को नगर परिषद ने नोटिस भेजने किए शुरू

नगर परिषद ने 50 हजार से ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स के डिफॉल्टरों की सूची तैयार कर नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं।

By JagranEdited By: Published: Fri, 14 Feb 2020 06:50 AM (IST)Updated: Fri, 14 Feb 2020 06:50 AM (IST)
प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने वालों को नगर परिषद ने नोटिस भेजने किए शुरू
प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने वालों को नगर परिषद ने नोटिस भेजने किए शुरू

जागरण संवाददाता, जींद : नगर परिषद ने 50 हजार से ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स के डिफॉल्टरों की सूची तैयार कर नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं। 17 नोटिस जारी हो चुके हैं, जिनमें बिजली निगम, वीटा प्लांट के अलावा औद्योगिक इकाइयां भी शामिल हैं। नगर परिषद का सालों से करोड़ों रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। रिहायशी यूनिट मालिकों के साथ-साथ विभाग भी टैक्स जमा कराने में रुचि नहीं ले रहे हैं। पिछले साल से 31 जनवरी तक कई बार प्रॉपर्टी टैक्स के सरचार्ज में छूट की योजना आई। इसके बावजूद टैक्स जमा नहीं कराया। जिसके बाद नगर परिषद ने सरचार्ज के साथ बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का बिल बना कर नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं।

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इन विभागों को किए नोटिस जारी

--बिजली निगम के पुराना हांसी रोड स्थित कार्यालय का 2502153 रुपये बकाया है। वहीं नहर के पास निगम के सिटी सब डिविजन ऑफिस का 465570 रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है।

--वीटा मिल्क प्लांट का दो साल का 21 लाख रुपये प्रॉपर्टी टैक्स का बकाया है।

--एसडीओ सिचाई विभाग का 340294 रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। एसई सिचाई विभाग का 171878 रुपये का टैक्स बकाया है, जिसका नोटिस जारी हो चुका है।

--रोहतक रोड स्थित गैस प्लांट का 2.23 लाख रुपये प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है।

--हरियाणा एग्रो का 1246191 रुपये का टैक्स बकाया है। साल 2012-13 से अब तक हरियाणा एग्रो ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराया है।

--रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड का 10 साल का 404947 रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है।

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भेजे जा रहे हैं नोटिस

सरकार द्वारा बार-बार प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए सरचार्ज में छूट दी। लेकिन इसके बावजूद जिन्होंने अपना प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चुकाया। उनके नोटिस तैयार कर भेजे जा रहे हैं। पहले उनके नोटिस तैयार किए जा रहे हैं, जिन पर 50 हजार या इससे ज्यादा का टैक्स बकाया है। उसके बाद उससे कम राशि वालों को नोटिस दिए जाएंगे।

नरेश मंगला, टैक्स इंस्पेक्टर, नगर परिषद


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