पुराने भत्ते को रिन्यू करवाने के लिए देना होगा एफिडेविट : नृपेंद्र सांगवान
जिला रोजगार अधिकारी नृपेंद्र सांगवान ने बताया कि जिन युवाओं को पहले से ही भत्ता मिल रहा है उन्हें केवल स्वयं द्वारा सत्यापित एफिडेविट ही जमा करवाना होगा उसके बाद उनका भत्ता रिन्यू हो जाएगा।
जागरण संवाददाता, जींद : जिला रोजगार अधिकारी नृपेंद्र सांगवान ने बताया कि जिन युवाओं को पहले से ही भत्ता मिल रहा है, उन्हें केवल स्वयं द्वारा सत्यापित एफिडेविट ही जमा करवाना होगा, उसके बाद उनका भत्ता रिन्यू हो जाएगा। उन्हें सरपंच या वार्ड पार्षद की तस्दीक के साथ शपथ पत्र देने की आवश्यकता नहीं है।
शपथ पत्र केवल उन्हीं आवेदकों को जमा करवाना है, जो भत्ते के लिए नई फाइल जमा करवा रहे हैं। बेरोजगारी भत्ते की फाइल जमा करवाने के लिए 30 नवंबर तक का समय है। इसके लिए सरल केंद्र पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 12वीं पास को 900 रुपये प्रतिमाह, पत्राचार से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पास को 1500 रुपये भत्ते के रूप में दिए जाते हैं। रोजगार कार्यालय में न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद जब तीन साल पूरे हो जाते हैं तो आवेदक को फाइल लगानी पड़ती है। फाइल की क्रास वेरिफिकेशन के बाद भत्ता मिलना शुरू हो जाता है। 35 साल की उम्र तक बेरोजगारी भत्ता रोजगार विभाग द्वारा दिया जाता है। बेरोजगारी भत्ते को लेकर फाइल जमा होने लगी हैं। पहले दो दिनों में 7-8 फाइलें आई हैं।