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कंटेनमेंट जोन में शॉपिग कांप्लेक्स, धार्मिक स्थल, स्विमिग पूल, रेस्टारेंट व बार बंद रखने के आदेश

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन एवं डीसी जितेंद्र कुमार ने आदेश पारित करते हुए नियमों की अनुपालना प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने के आदेश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं।

By JagranEdited By: Published: Wed, 28 Apr 2021 06:52 AM (IST)Updated: Wed, 28 Apr 2021 06:52 AM (IST)
कंटेनमेंट जोन में शॉपिग कांप्लेक्स, धार्मिक स्थल, स्विमिग पूल, रेस्टारेंट व बार बंद रखने के आदेश
कंटेनमेंट जोन में शॉपिग कांप्लेक्स, धार्मिक स्थल, स्विमिग पूल, रेस्टारेंट व बार बंद रखने के आदेश

जागरण संवाददाता, झज्जर: जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन एवं डीसी जितेंद्र कुमार ने आदेश पारित करते हुए नियमों की अनुपालना प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने के आदेश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। दरअसल, झज्जर जिला में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाते हुए गतिविधियों की अनुपालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि कोरोना संक्रमण फैलाव को रोकने के उद्देश्य से जनहित में झज्जर जिला में बनाए गए माइक्रो कंटेनमेंट जोन में शॉपिग कांप्लेक्स, सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट, जिम, धार्मिक स्थल, स्विमिग पूल व स्पो‌र्ट्स कांप्लेक्स को पूर्णतया बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही उक्त कंटेनमेंट जोन में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा अन्य किसी भी रूप से भीड़ एकत्रित होने पर पाबंदी लगाई है। जारी आदेश अनुसार उक्त जोन में विवाह कार्यक्रम में 50 व्यक्तियों तक के शामिल होने, अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की छूट संबंधित एसडीएम की स्वीकृति आधार पर ली जा सकती है। प्रशासन की ओर से चिह्नित किए गए माइक्रो कंटेनमेंट जोन के भौगोलिक क्षेत्र को सील किया जा रहा है और संबंधित विभाग व पुलिस टीम को बेरिकेडिंग के आदेश दिए गए हैं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चेयरमैन जितेंद्र कुमार ने जारी आदेश में स्पष्ट किया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अधिकतम 50 फीसद क्षमता के साथ ही चलाए जाएंगे। अति आवश्यक वस्तुओं के आदान-प्रदान की अंतर राज्य गतिविधियां निरंतर चालू रहेंगी। झज्जर जिला में सायं छह बजे के बाद बाजार बंद किया जा रहा है और फल-सब्जी, दूध, किरयाना व मेडिकल स्टोर ही खुल सकते हैं। झज्जर जिला में बनाए छह माइक्रो कंटेनमेंट जोन

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आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चेयरमैन की ओर से जारी आदेश में दिनोंदिन बढ़ रहे कोरोना पोजिटिव केस के मामले में संज्ञान लेते हुए जिला में 6 माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किए हैं। सिविल सर्जन की ओर से दिए गए आंकड़ों के अनुरूप डीसी ने बहादुरगढ़ क्षेत्र में सेक्टर-6 में 94 कोरोना संक्रमित केस मिलने पर, ओमेक्स सिटी बहादुरगढ़ में 70 कोरोना संक्रमित केस होने पर, दयानंद नगर बहादुरगढ़ में 52 केस, सेक्टर 9 बहादुरगढ़ में 49, सेक्टर दो बहादुरगढ़ में 43 तथा नूना माजरा गांव में 26 कोरोना संक्रमित केस मिलने पर उक्त क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में हर संभव आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए संबंधित एसडीएम की मॉनीटरिग रहेगी। माइक्रो कंटेनमेंट जोन वाले क्षेत्रों में शहरी निकाय के माध्यम से बेरिकेडिग करवा कर पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है ताकि पीड़ित मरीज से कोरोना का प्रसार न फैले और लोग लापरवाही न बरतें।


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