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पराली जलाने पर एक का किया चालान

संवाद सूत्र, बेरी : क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव दूबलधन (बी) में धन की पराली जलाए जाने के माम

By JagranEdited By: Published: Wed, 21 Nov 2018 11:55 PM (IST)Updated: Wed, 21 Nov 2018 11:55 PM (IST)
पराली जलाने पर एक का किया चालान
पराली जलाने पर एक का किया चालान

संवाद सूत्र, बेरी : क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव दूबलधन (बी) में धन की पराली जलाए जाने के मामले में एक किसान का 2500 रुपये का चालान किया गया है। साथ ही एसडीएम बेरी राहुल नरवाल ने बेरी उपमंडल क्षेत्र में किसानों से फसलों के अवशेष नहीं जलाए का आह्वान भी किया है। उन्होंने किसानों को अपील करते हुए कहा कि फसल अवशेषों के उचित निपटान के लिए कस्टम हाय¨रग सेंटर के माध्यम से आधुनिक संयंत्रों का किसानों को अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए।

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नरवाल ने बताया कि फसल अवशेष जलाने से पर्यावरण के साथ-साथ जमीन की उर्वरा शक्ति को भी नुकसान पहुंचता है। फसल के अवशेष जलाना पूरी तरह गैरकानूनी है, अगर कही इसका उल्लंघन होता मिला तो संबंधित व्यक्ति का चालान किया जाएगा।

पराली जलाने का एक मामला बेरी-दूबलधन मार्ग पर गांव दूबलधन (बी) में सामने आया। जिसमें उपायुक्त के निर्देश पर संबंधित किसान का 2500 रुपये का चालान किया है। पर्यावरण विभाग हरियाणा के प्रधान सचिव से इस संदर्भ में स्पष्ट आदेश है। हालांकि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा की ओर से लगातार जागरुक किया जा रहा है। किसान स्वयं के साथ-साथ अन्य किसानों को पराली जलाने की प्रवृति की रोकथाम के लिए प्रेरित करें। वहीं पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, नंबरदार व प्रगतिशील किसानों को इस बारे में आगे आना चाहिए। अगर कहीं भी पराली जलाने के मामला सामने आए तो तुरंत उसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दी जाए ताकि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके।


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