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राइट टू सर्विस एक्ट की पालना सुनिश्चित करें अधिकारी : डीसी

- आमजन के आवेदनों का होगा तय समय सीमा में समाधान

By JagranEdited By: Published: Sat, 22 Jan 2022 05:58 PM (IST)Updated: Sat, 22 Jan 2022 05:58 PM (IST)
राइट टू सर्विस एक्ट की पालना सुनिश्चित करें अधिकारी : डीसी
राइट टू सर्विस एक्ट की पालना सुनिश्चित करें अधिकारी : डीसी

जागरण संवाददाता,झज्जर :

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जिला प्रशासन में राइट टू सर्विस एक्ट की पालना प्रभावी रूप से सुनिश्चित की जा रही है। जिला के सभी विभागीय कार्यालय जो जनसेवा को समर्पित हो अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। सर्विस एक्ट को प्रभावी रूप से आमजन के लिए क्रियांवित करने में विभागाध्यक्ष पूरी गंभीरता से पालना सुनिश्चित करें, इसके लिए उपायुक्त ने सभी को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। डीसी श्याम लाल पूनिया ने कहा कि सभी विभाग अपनी सेवाओं को राइट टू सर्विस रूल के अनुसार कार्य पूरा करें। जिस कार्य के लिए जो समय सरकार ने राइट टू सर्विस एक्ट में सुनिश्चित किया है, उससे अधिक वक्त किसी कार्य को पूरा करने में नहीं लगना चाहिए। निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करते हुए आवेदकों को राहत पहुंचाई जाए। डीसी ने कहा कि अंत्योदय सरल केंद्र के माध्यम से विभिन्न विभागों की पांच सौ से अधिक सेवाएं आनलाइन चलाई जा रही हैं, ऐसे में पूरी पारदर्शिता के साथ तय सीमा में कार्य पूर्ण करने में प्रशासनिक स्तर पर सहयोग सुनिश्चित किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि ड्राइविग लाइसेंस बनाए जाने, वाहनों की आरसी, परमिट, लाइसेंस नवीनीकरण, रिहायशी प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड बनाने आदि अनेक सरकारी सेवाएं सरकार द्वारा आनलाइन आवेदन पर पूरी की जा रही हैं। अब उपभोक्ता को उसके मोबाइल फोन पर ही कार्य के बारे में सूचना दे दी जाती है। राइट टू सर्विस एक्ट के अनुरूप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जिला समाज कल्याण विभाग, बिजली वितरण निगम, महिला एवं बाल विकास विभाग, अनुसूचित एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, कृषि विभाग, पुलिस और शहरी निकाय कार्यालय भी जनसेवा कार्यों में अपनी सक्रिय भागीदारी निरंतर निभा रहे हैं। वहीं खाद्य एवं पूर्ति, रोजगार विभाग, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, मत्स्य पालन, वन विभाग और जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से भी राइट टू सर्विस एक्ट से योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राइट टू सर्विस की पालना करते हुए जिला प्रशासन का हर एक सरकारी विभाग तय समय सीमा में ही आए हुए आवेदनों का निपटारा करें।


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