आवश्यक वस्तुओं के रेट किए निर्धारित : उपायुक्त
- निर्धारित दर से अधिक वसूली की तो होगी कार्रवाई जागरण संवाददाता झज्जर कोविड-19 से
- निर्धारित दर से अधिक वसूली की तो होगी कार्रवाई जागरण संवाददाता, झज्जर : कोविड-19 से बचाव के लिए किए गए लॉकडाउन में आमजन को किसी भी प्रकार से आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में परेशानी नहीं आने दी जा रही है। उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने कहा कि जिलावासियों को किसी भी प्रकार से आवश्यक वस्तुओं की खरीद में व्यवधान न हो इसके लिए पूरी मोनिटरिग भी की जा रही है। किरयाने, फल व सब्जियों की बिक्री के लिए समय निर्धारित करने के साथ ही आवश्यक वस्तुओं के रेट भी खाद्य आपूर्ति विभाग के माध्यम से निर्धारित किए गए हैं।
जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक के.एस.बूरा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला झज्जर में आवश्यक वस्तुओं के निर्धारित रेट से अधिक दर पर सामान बेचता है तो उसके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी उपभोक्ता उक्त दरों से अधिक दरें वसूल करने के संबंध में विभाग के कंट्रोल रूम नंबर 01251-252516 पर शिकायत कर सकता है। खाद्य वस्तु का नाम निर्धारित रेट प्रति किलोग्राम, लीटर हरी दाल 100-110
तूर दाल 90-100
मूंग दाल साबूत 100-105
मूंग दाल धूली 110-115
उड़द दाल धूली 110-115
उड़द दाल बिना धूली 95-105
मश्री दाल 70-80
चना दाल 65-75
चावल परमल 30-35
चावल सरबती 40-42
आटा 25-28
रिफाइंड ऑयल 90-100
हल्दी 140-160
नमक 18
लाल मिर्च 200-240
जीरा 200-220
राजमा 90-110
काले छोले 55-65
बेसन 70-80
मेदा 25-27
सरसों का तेल 95-105