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सरकारी व प्राइवेट शिक्षण संस्थान 31 मई तक रहेंगे बंद : जिलाधीश

हरियाणा सरकार द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना करते हुए जिला झज्जर में कोविड-19 महामारी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए सभी सरकारी व प्राइवेट कॉलेज कोचिग संस्थान आईटीआई लाइब्रेरी प्रशिक्षण संस्थान आगामी 31 मई 2021 तक बंद रखे जाएंगे।

By JagranEdited By: Published: Sat, 01 May 2021 07:44 AM (IST)Updated: Sat, 01 May 2021 07:44 AM (IST)
सरकारी व प्राइवेट शिक्षण संस्थान 31 मई तक रहेंगे बंद : जिलाधीश
सरकारी व प्राइवेट शिक्षण संस्थान 31 मई तक रहेंगे बंद : जिलाधीश

जागरण संवाददाता, झज्जर : हरियाणा सरकार द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना करते हुए जिला झज्जर में कोविड-19 महामारी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए सभी सरकारी व प्राइवेट कॉलेज, कोचिग संस्थान, आईटीआई, लाइब्रेरी, प्रशिक्षण संस्थान आगामी 31 मई 2021 तक बंद रखे जाएंगे। साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत आने वाले आंगनवाड़ी केंद्र व क्रेच भी 31 मई 2021 तक बंद रहेंगे। जिलाधीश जितेंद्र कुमार द्वारा सरकार के निर्देशों की अनुपालना में जारी आदेश में कहा गया है कि उक्त निर्देशों की अगर किसी ने उल्लंघना की तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा धारा 188 के तहत आरोपित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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व्यापारियों द्वारा बैंक से लिए गए ऋण का एक वर्ष का ब्याज सरकार करेगी वहन

जागरण संवाददाता, झज्जर :

कोविड मरीजों को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आईसीयू बेड व अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की आपूर्ति करवाने वाले मौजूदा एवं नए उद्यमियों के लिए प्रदेश में 500 करोड़ रुपये का कोष व्यवसायियों को कोरोना मरीजों के लिए दवाइयां आदि की जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने व नई इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह जानकारी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरपर्सन एवं उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने सरकार की ओर से उठाए गए प्रभावी कदम बारे दी।

उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने बताया कि व्यापारियों द्वारा बैंक से लिए गए ऋण का एक वर्ष का ब्याज हरियाणा सरकार द्वारा वहन करेगी। उन्होंने बताया कि नई इकाइयां स्थापित करने वाले उद्यमियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि पहले से ही कार्यरत इकाइयों को अपना उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि उद्यमियों को 6 महीने तक अतिरिक्त उत्पादन खरीदने की गारंटी, जिसके लिए रेट अनुबंध भी तय किए जाएंगे। सरकारी अस्पतालों या नामित स्थानों पर इकाइयां स्थापित करने पर भी सरकार बैंक को ऋण की पूर्ण गारंटी प्रदान करेगी। इस योजना के लाभ हेतु आवेदक को अधिसूचित बैंक में आवेदन करना होगा।


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