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फसलों के अवशेष जलाने की घटनाओं पर निगरानी के लिए समितियां गठित - संजय जून

जागरण संवाददाता झज्जर उपायुक्त संजय जून ने रबी सीजन की फसलों की कटाई के दौरान आगजनी

By JagranEdited By: Published: Tue, 30 Apr 2019 01:50 AM (IST)Updated: Wed, 01 May 2019 06:52 AM (IST)
फसलों के अवशेष जलाने की घटनाओं पर निगरानी के लिए समितियां गठित - संजय जून
फसलों के अवशेष जलाने की घटनाओं पर निगरानी के लिए समितियां गठित - संजय जून

जागरण संवाददाता, झज्जर : उपायुक्त संजय जून ने रबी सीजन की फसलों की कटाई के दौरान आगजनी की बढ़ती घटनाओं को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को सजग रहने के निर्देश दिए हैं, साथ ही ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए किसानों से भी सतर्कता बरतने का आह्वान किया हैं। उन्होंने यह बात सोमवार को लघु सचिवालय स्थित कांफ्रेंस हॉल में अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। जून ने कहा कि किसान कटाई के उपरांत अपनी फसलों का भंडारण बिजली की लाइन के आस-पास न करें साथ ही खेत-खलिहान में धूम्रपान भी न करें। कंबाइन से कटाई के दौरान बिजली की लाइनों का विशेष ध्यान रखें। फसल कटाई का सीजन चल रहा है और यह देखने में आया है कि किसान गेहूं या अन्य फसल की कंबाइन मशीन से कटाई उपरांत खेतों में फसल अवशेषों को जला रहे हैं।

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उन्होंने कहा कि फसल अवशेष जलाने की घटनाओं की निगरानी के लिए जिला, उपमंडल व ग्राम स्तर पर समितियां गठित की गई है। यह समितियां अवशेष जलाने वाली घटनाओं पर निगरानी रखने के साथ-साथ किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के प्रति जागरूक भी करेंगी। इस अवसर पर एडीसी सुशील सारवान, एसडीएम बेरी डा. राहुल नरवाल, एसडीएम बहादुरगढ़ तरूण पावरिया, एसडीएम झज्जर शिखा, डीडीपीओ हरि सिंह श्योराण, तहसीलदार बेरी सुदेश मेहरा, बीडीपीओ बेरी राजपाल चहल, बीडीपीओ बादली रामकरण शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बाक्स : उपायुक्त संजय जून ने कहा कि फसल अवशेष जलाने पर जिला की राजस्व सीमा में पहले से ही दॉ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर 1973 की धारा 144 के तहत निषेध आज्ञा लागू कर दी गई है। निगरानी समितियों को निरंतर निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। इस संदर्भ में एनजीटी द्वारा जारी आदेशों की भी निगरानी समितियों द्वारा अनुपालना करवाई जाएगी। संबंधित विभागों को भी इस दिशा में निर्देश हैं कि किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के तरीकों के बारे में निरंतर जागरूक करें। उपरोक्त आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनन कार्यवाही तथा एनजीटी द्वारा तय की गई जुर्माना कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी।


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