Move to Jagran APP

तंबाकू व निकोटिन वाले गुटका, पान, मसाला पर एक साल के लिए प्रतिबंध : डीसी

जिला में आगामी एक वर्ष के लिए तंबाकू व निकोटिन युक्त गुटका व पान-मसाला के निर्माण भंडारण व बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। यदि कोई व्यक्ति या व्यापारी इसकी अवहेलना करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

By JagranEdited By: Published: Thu, 17 Sep 2020 05:31 AM (IST)Updated: Thu, 17 Sep 2020 05:31 AM (IST)
तंबाकू व निकोटिन वाले गुटका, पान, मसाला पर एक साल के लिए प्रतिबंध : डीसी
तंबाकू व निकोटिन वाले गुटका, पान, मसाला पर एक साल के लिए प्रतिबंध : डीसी

जागरण संवाददाता, झज्जर : जिला में आगामी एक वर्ष के लिए तंबाकू व निकोटिन युक्त गुटका व पान-मसाला के निर्माण, भंडारण व बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। यदि कोई व्यक्ति या व्यापारी इसकी अवहेलना करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश डीसी जितेंद्र कुमार ने दिए।

loksabha election banner

डीसी ने बताया कि हरियाणा के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार हरियाणा राज्य में आगामी एक वर्ष के लिए किसी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तंबाकू व निकोटिन वाले पदार्थों जैसे गुटका व पान मसाला के निर्माण, भंडारण व वितरण पर बैन लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निर्मित खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के विनियम 2.3.4 के अनुसार किसी खाद्य उत्पाद के संघटकों के रूप में तंबाकू, व निकोटिन के उपयोग पर विभाग द्वारा सितंबर 2019 को एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया था। इसे अब आगामी एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।

उन्होंने बताया कि विभाग से प्राप्त पत्र के अनुसार राज्य के किसी भी भाग में अब गुटका, मान-मसाला में तंबाकू व निकोटिन का पाया जाना कानूनी अपराध है। कोई भी खाद्य कारोबारी उपरोक्त खाद्य पदार्थों का निर्माण, भंडारण या बिक्री करता है तो उसके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.