सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई तो होगा मामला दर्ज
- भ्रामक प्रचार करने वालों पर होगी कार्रवाई जागरण संवाददाता झज्जर वैश्विक महामारी क
- भ्रामक प्रचार करने वालों पर होगी कार्रवाई
जागरण संवाददाता, झज्जर : वैश्विक महामारी कोविड-19 में सरकार व प्रशासन पूरी गंभीरता से आमजन को सचेत करते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा की जिम्मेवारी निभा रहे हैं। लोगों द्वारा घरों में रहकर कोरोना संक्रमण के चक्र को तोड़ने की सार्थक पहल हो रही है। कोरोना संकट के समय किसी तरह की भ्रामक सूचना से विकट स्थिति पैदा न हो, इसके लिए लोगों को सचेत किया जा रहा है।
जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि अपुष्ट सूचनाओं से आम जनता में भ्रम की स्थिति पैदा ना हो, इस लिहाज से सरकारी एजेंसियां इस बात पर कड़ी निगरानी रख रही हैं कि गलत अथवा आधारहीन सूचनाओं का प्रेषण नहीं हो। कड़ी निगरानी रखने के लिए हरियाणा के सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के निदेशक पी.सी.मीणा ने राज्यस्तर व जिला स्तरीय टीमों का व्यापक गठन किया है। इस संदर्भ में राज्य में हरियाणा पुलिस की साइबर सेल इस इस बात पर पहले से नजर रख रही है कि किसी भी तरह की भ्रामक सूचनाओं का प्रेषण न हो। डीआईपीआरओ ने कहा कि आम जन को भी सोशल मीडिया अथवा अन्य कहीं से मिली कोई सूचना भ्रामक अथवा तथ्यों से परे लगती है तो वह इसकी सूचना पुलिस हेल्पलाइन नंबर 01251-254212 व स्थानीय प्रशासन के हेल्पलाइन नंबर 01251-253118 के साथ ही विभागीय मेल आईडी डीआईपीआरएफएसीटीसीएचईसीके@जीमेल.कॉम पर भी भेज सकते हैं। सोशल मीडिया पर अफवाह या बिना पुष्टि किये गलत पोस्ट करने या फारवर्ड करने वालों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के साथ साथ आइटी एक्ट व एपिडेमिक एक्ट में मामला दर्ज हो सकता है व कानून में इसके लिये सजा का प्रावधान भी है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है और सभी से अपील है कि वे सहयोग करें और सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट या फ़ॉर्वर्ड जिम्मेदारी के साथ ही करे ताकि इस वैश्विक संकट में भ्रम की स्थिति पैदा न हो।