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सिरसा में महिला का आरोप-पति की मौत के बाद ससुर, सास और ननद ने मिलकर खुर्द-बुर्द की संपत्ति

महिला प्रवीण का आरोप है कि उसने पित की माैत के बाद अनुकम्पा आधार पर नौकरी के लिए आवेदन किया था। उसकी झूठी शिकायत कर दी गई कि उसकी और मनदीप की शादी नहीं हुई। उसी दौरान उसे पता चला कि उसका पति तलाकशुदा था। उसकी दूसरी शादी हुई थी।

By Manoj KumarEdited By: Published: Sun, 13 Dec 2020 04:22 PM (IST)Updated: Sun, 13 Dec 2020 04:22 PM (IST)
सिरसा में महिला का आरोप-पति की मौत के बाद ससुर, सास और ननद ने मिलकर खुर्द-बुर्द की संपत्ति
पीडि़त महिला ने बताया कि डयूटी से वापिस लौटते समय 13 फरवरी 2020 को हादसे का शिकार हो गया था।

डबवाली, जेएनएन। सिरसा के डबवाली में विवाहिता हनुमानगढ़ की न्यू आबादी निवासी प्रवीण की शिकायत पर शहर थाना पुलिस ने ससुर नवनीत शर्मा, सास बिमला शर्मा निवासीगण डबवाली, ननद शालू निवासी नोहर के खिलाफ केस दर्ज किया है। युवती का आरोप है कि पति मनदीप शर्मा की मौत के बाद आरोपित धोखाधड़ी करके पति की चल-अचल संपत्ति खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। शिकायत के अनुसार मनदीप शर्मा पीएसपीसीएल में आरए के पद पर रामां मंडी (बठिंडा) में कार्यरत था।

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डयूटी से वापिस लौटते समय 13 फरवरी 2020 को हादसे का शिकार हो गया था। 21 फरवरी 2020 को उसकी मृत्यु हो गई थी। प्रवीण का आरोप है कि पति की मृत्यु के बाद आरोपितों ने उसे अनुकम्पा के आधार पर नौकरी लगवाने का झूठा आश्वासन देकर मनदीप के पेपर, एलआइसी के बॉंड, एटीएम, कार की आरसी, फिक्सड डिपोजिट, पासबुक तथा पीएसपीसीएल में नौकरी के दस्तावेजों सहित 10 तोला सोना, 25 हजार नकद आदि सामान ले लिया। उससे धोखाधड़ी करते हुए फार्म पर उसके हस्ताक्षर करवा लिए गए। 8 मार्च 2020 को श्रद्धांजलि सभा के बाद उसे पीहर भेज दिया गया।

----पति की मौत के बाद पता चला, वो तलाकशुदा था

प्रवीण का आरोप है कि उसने अनुकम्पा आधार पर नौकरी के लिए आवेदन किया था। उसकी झूठी शिकायत कर दी गई कि उसकी और मनदीप की शादी नहीं हुई। उसी दौरान उसे पता चला कि उसका पति तलाकशुदा था। आरोपितों ने पति की मृत्यु की एवज में अदालत से कलेम लेने के लिए खुद को पति का वारिस बताया था। पीडि़ता का आरोप है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा की पॉलिसी के तहत बीमा राशि की हकदार वह थी। पीपीएफ के करीब 6 लाख रुपए भी आरोपित निकाल ले गए।

----पीडि़ता का दावा-वर्ष 2015 में हुई थी शादी

पीडि़ता ने दावा किया है कि उसकी शादी मनदीप शर्मा के साथ 28 मार्च 2015 को रायल पैराडाइज होटल हनुमानगढ़ में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। वह गर्भवती भी हुई थी। पुलिस ने पीडि़ता की शिकायत पर तीनों के खिलाफ धारा 323/406/420/506 के तहत केस दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरु कर दी है।


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