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स्कूल तय करे कि 100 गज के दायरे में न बिके तंबाकू उत्पाद : एडीसी

जागरण संवाददाता हिसार विश्व धूम्रपान मुक्त दिवस के उपलक्ष्य में अतिरिक्त उपायुक्त अमरजीत सिंह मा

By JagranEdited By: Published: Fri, 31 May 2019 09:54 AM (IST)Updated: Fri, 31 May 2019 09:54 AM (IST)
स्कूल तय करे कि 100 गज के दायरे में न बिके तंबाकू उत्पाद : एडीसी
स्कूल तय करे कि 100 गज के दायरे में न बिके तंबाकू उत्पाद : एडीसी

जागरण संवाददाता, हिसार : विश्व धूम्रपान मुक्त दिवस के उपलक्ष्य में अतिरिक्त उपायुक्त अमरजीत सिंह मान ने वीरवार को जिला सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय धूम्रपान नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश दिए। बैठक में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग सहित कई विभागों के अधिकारियों ने भागीदारी की। इस मौके पर उपस्थितगण को धूम्रपान न करने तथा अन्य व्यक्तियों को भी इससे छुटकारा दिलवाने में सहयोग करने की शपथ दिलवाई गई।

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अतिरिक्त उपायुक्त एएस मान ने बताया कि सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम-2003 की धारा 6बी के तहत किसी भी शिक्षण संस्थान की बाहरी सीमा से 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचना पूरी तरह से गैर कानूनी है। इसकी प्रति उल्लंघना पर 200 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने स्कूल प्रिसिपल और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्कूल के बाहर चेतावनी बोर्ड और संस्थान के आसपास तंबाकू उत्पाद न बिकने दें। वे ऐसा करने वालों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाएं और इस पर रोक लगवाएं।

एडीसी मान ने कहा कि धूम्रपान के प्रति समाज की सोच में बदलाव लाने में शिक्षक व शिक्षा विभाग अहम भूमिका निभा सकता है।

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सिविल सर्जन डा. संजय दहिया ने बताया कि तंबाकू उत्पादों के प्रयोग से विश्व व में प्रतिवर्ष 60 लाख मौतें होती हैं। जिनकी संख्या एक करोड़ तक पहुंचने की आशंका है। धूम्रपान करने वाले के साथ-साथ यह उसके मुंह से निकलने वाले धुएं से आस पास के लोग भी प्रभावित होते हैं। धूम्रपान पर नियंत्रण तथा सार्वजनिक स्थलों पर इसके उपयोग पर रोक लगाने के लिए विभिन्न विभागों में नोडल अधिकारी बनाए जा रहे हैं जो गंभीरता से कार्रवाई करते हुए धूम्रपान करने वालों पर जुर्माना लगाएंगे। उन्होंने बताया कि जिला में बीते वर्ष के दौरान धूम्रपान करने वालों से 43 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया है।

यह है नियम

. सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम की धारा 6ए के तहत 18 वर्ष आयु से कम के किसी नाबालिग को तंबाकू उत्पाद बेचने या उससे बिकवाने पर भी प्रतिबंध है।

. तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों के बाहर चेतावनी बोर्ड लगाना भी अनिवार्य है। उल्लंघन करने 200 रुपये तक जुर्माना है।

. धारा 4 के तहत किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बीड़ी-सिगरेट या अन्य किसी प्रकार से धूम्रपान करने, सार्वजनिक स्थल पर लाइटर, ऐश-ट्रे, माचिस, हुक्का इत्यादि धूम्रपान को बढ़ावा देने वाली सामग्री की मौजूदगी या उसे प्रदान करना प्रतिबंधित है।

. सार्वजनिक स्थल के मालिक, मैनेजर या प्रभारी की जिम्मेदारी है कि वह अपनी सीमा के भीतर धूम्रपान न होने दे तथा वहां धूम्रपान निषेध क्षेत्र का बोर्ड लगवाएं। ऐसा करने में विफल होने पर उस पर भी प्रति उल्लंघना 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

. अधिनियम की धारा 5 के तहत तंबाकू उत्पादों का किसी भी तरह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से बोर्ड, पैंफलेट, स्टिकर, होíडंग इत्यादि के माध्यम से विज्ञापन करने पर भी प्रतिबंध है। इसकी प्रथम उल्लंघना पर 2 वर्ष कारावास या 1000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते है। द्वितीय उल्लंघना पर 5 वर्ष कारावास या 5 हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।

. अधिनियम की धारा 7 के अनुसार ऐसे तंबाकू उत्पादों को बेचने पर प्रतिबंध है जिसके दोनों तरफ के मुख्य हिस्सों पर कानून अनुसार 85 फीसद हिस्से पर चित्र सहित चेतावनी ना छपी हो। इसके साथ ही लूज सिगरेट बेचने पर भी प्रतिबंध है।

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यह रहे मौजूद

बैठक में डॉ. अर्चना सहगल, सभी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, कार्यक्त्रम अधिकारी नीरज गुप्ता, जिला निरीक्षण एवं मूल्यांकन अधिकारी पुनीत कुमार, जिला आशा समन्वयक जगत सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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