मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत झज्जर के 219 दुकानदारों को मिलेगी अपनी दुकान
मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के तहत नगर परिषद के अंतर्गत आने वाली शहर की दुकानों को किराएदार दुकानदारों को ही दिया जाना है। दुकानदार का उस दुकान पर 20 साल से अधिक समय से कब्जा होना चाहिए। साथ ही वह नियमानुसार नगर परिषद को किराया भी भरता आ रहा हो।
जागरण संवाददाता, झज्जर : शहर के करीब 219 दुकानदारों का अपनी दुकान होने का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। बल्कि उनकी अपनी दुकान होगी। अब तक जिन दुकानों का वे किराया भरते आ रहे हैं, जल्द ही वे दुकान उन्हें मिलने जा रही है। इसके लिए सरकार ने पोर्टल भी खोल दिया है। जहां पर पात्र दुकानदार अपनी आइडी बनवा सकते हैं। जिसके बाद ही सरकारी दुकानों की रजिस्ट्री उन दुकानदारों के नाम हो पाएगी। इसके लिए दुकानदारों में भी खुशी है। अब सालों के लंबे इंतजार के बाद उन्हें अपनी दुकान मिलेंगी।
मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के तहत नगर परिषद के अंतर्गत आने वाली शहर की दुकानों को किराएदार दुकानदारों को ही दिया जाना है। इस योजना के तहत दुकानदार का उस दुकान पर 20 साल से अधिक समय से कब्जा होना चाहिए। साथ ही वह नियमानुसार नगर परिषद को किराया भी भरता आ रहा हो। ऐसे दुकानदारों को सरकार किराए पर दी हुई दुकानें देने जा रही है। इसके लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है। झज्जर शहर की बात करें तो यहां पर नगर परिषद की कुल 219 दुकानें ऐसी चिह्नित की गई हैं, जिनमें किराए पर दुकानदार 20 साल से अधिक समय से रह रहे हैं। जो दुकानदार मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के तहत योग्य हैं।
इधर, दुकानदार भी मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के खुश है। दुकानदारों का कहना है कि वे सालों से नगर परिषद की दुकानों में दुकानदारी करते आ रहे हैं। उनका भी खुद की दुकान का सपना था। जो अब पूरा होने जा रहा है। उन्होंने ये दुकानें भी सालों से अपनी समझकर संभालकर रखी है। जो आज उनकी होने जा रही है। लेकिन दुकानदारों ने कहा कि सरकार आनलाइन प्रक्रिया को दुकानदारों के अनुकूल बनाए। जो दुकानदार इस योजना में योग्य हैं, उनकी सहायता भी की जाए। अगर किसी के पास एकाध दस्तावेज की कमी पड़ती है तो नगर परिषद इन दस्तावेजों को पूरा करने में मदद करें। ताकि ये दुकानदार आनलाइन पोर्टल पर अपनी प्रापर्टी आइडी बना सकें।
- नगर परिषद के ईओ अरुण नांदल ने बताया कि शहर की 219 दुकानें चिह्नित की गई हैं। जिनमें किराएदार 20 साल से अधिक समय से रह रहे हैं। ये दुकानदार मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना का लाभ लेने में योग्य हैं। इसलिए दुकानदार जल्दी से आनलाइन आवेदन कर ले। ताकि आगामी कार्रवाई भी की जा सके।