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हिसार में सुबूतों के अभाव में हत्या और हत्या प्रयास के मामले में दो आरोपित बरी

हिसार में सोमवार को एडीजे वेदप्रकाश सिरोही की अदालत में दोनों मामलों की सुनवाई हुई। लेकिन सबूत नहीं मिले तो अदालत ने दोनों आरोपितों को बरी कर दिया। पहले मामले में पुट्ठी निवासी महाबीर ने अक्टूबर 2016 में नारनौंद थाना में शिकायत दी थी जिसमें हत्‍या करने का आरोप था

By Manoj KumarEdited By: Published: Mon, 01 Feb 2021 06:22 PM (IST)Updated: Mon, 01 Feb 2021 06:22 PM (IST)
हिसार में सुबूतों के अभाव में हत्या और हत्या प्रयास के मामले में दो आरोपित बरी
कोर्ट ने सबूत नहीं मिलने पर हत्‍या के आरोपितों को बरी कर दिया

हिसार, जेएनएन। अदालत ने सुबूतों के अभाव में हत्या और हत्या प्रयास के मामलों में दो आरोपितों को बरी कर दिया है। सोमवार को एडीजे वेदप्रकाश सिरोही की अदालत में दोनों मामलों की सुनवाई हुई। लेकिन सबूत नहीं मिले तो अदालत ने दोनों आरोपितों को बरी कर दिया। पहले मामले में पुट्ठी निवासी महाबीर ने अक्टूबर 2016 में नारनौंद थाना में शिकायत दी थी। महाबीर ने शिकायत में बताया था कि 16 अक्टूबर 2016 को वह अपने खेत में पानी दे रहा था।

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उस दौरान शाम 5 बजे के करीब उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। जब गोली की आवाज की दिशा में रोड पर जाकर देखा तो उसका भतीजा पवन खून से लथपथ अवस्था में वहां मिला। भतीजे के पेट में गोली लगी हुई थी। महाबीर ने बताया कि उस दौरान उसके पास एक अन्य युवक भी खड़ा था। महाबीर ने बताया कि वह पवन को संभालने लगा तो पास खड़ा युवक बाइक सहित मौके से फरार हो गया। पुलिस ने महाबीर की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज किया था। मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपित अमित को अदालत ने बरी कर दिया।

वहीं एक अन्य मामले में जनवरी 2018 में सातरोड कलां निवासी मनीष कुमार ने सदर थाना में मारपीट और जान से मारने की शिकायत दी थी। पुलिस को दी शिकायत में मनीष ने बताया था कि 2 जनवरी 2018 की रात 9.30 बजे के करीब वह अपने माता-पिता के साथ घर पर मौजूद था। उस दौरान सातरोड़ कलां निवासी मोहित, कौशल और एक अन्य ने उस पर हमला कर दिया था। मनीष का आरोप था कि कौशल ने उस पर फायर किया था। इस मामले में अदालत ने कौशल को बरी कर दिया है।


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