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फ्यूचर मेकर के वसूली प्रकरण में तीन पुलिस कर्मी रिमांड पर, खुलेंगे नए राज

शिव कालोनी के रविकांत शर्मा ने विजिलेंस को शिकायत देकर कहा था कि 1

By JagranEdited By: Published: Sun, 23 Sep 2018 09:07 AM (IST)Updated: Sun, 23 Sep 2018 11:00 AM (IST)
फ्यूचर मेकर के वसूली प्रकरण में तीन पुलिस कर्मी रिमांड पर, खुलेंगे नए राज
फ्यूचर मेकर के वसूली प्रकरण में तीन पुलिस कर्मी रिमांड पर, खुलेंगे नए राज

जेएनएन, हिसार : विजिलेंस ने फ्यूचर मेकर कंपनी के इन्वेस्टर शिव कालोनी निवासी रविकांत शर्मा को अगवा कर 3.20 लाख रुपये की वसूली करने के मामले में फतेहाबाद की दरियापुर चौकी के कांस्टेबल आनंद को देर रात गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शुक्रवार को हांसी में तैनात ईएचसी महम निवासी भरत ¨सह और नियाणा निवासी विनोद कुमार को गिरफ्तार किया था।

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डीएसपी शरीफ ¨सह की टीम ने आरोपित तीनों पुलिस कर्मियों को शनिवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उनको दो दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। विजिलेंस रिमांड के दौरान यह पता लगाएगी कि वे ऐसी और वारदातों में शामिल रहे हैं या नहीं। इसके अलावा उनके साथियों के ठिकाने जानकर उनको गिरफ्तार करने के लिए दबिश दी जाएगी और वारदात में प्रयुक्त बोलेरो और कार की बरामदगी के लिए भी पूछताछ की जाएगी।

एक आरोपित का रिमांड आज पूरा होगा

विजिलेंस ने मौके पर 3.20 लाख रुपये लेते पकड़े गए हांसी की वकील कालोनी के मनीष को शुक्रवार को अदालत में पेश किया था और उसका रविवार तक रिमांड हासिल किया था। उसने पूछताछ में बताया था कि वह हांसी पुलिस लाइन में तैनात ईएचसी भरत ¨सह, विनोद और अन्य के कहने पर रुपये लेने आया था। मनीष हांसी में पिता के साथ मणियों की माला बनाने का काम करता है। यह है पूरा मामला

शिव कालोनी के रविकांत शर्मा ने विजिलेंस को शिकायत देकर कहा था कि 18 सितंबर की रात नीली बत्ती लगी एक बोलेरो में दो-तीन लोग वर्दी में आए थे। उनके साथ कुछ लोग सादी वर्दी में थे। वे घर से उसका अपहरण कर ले गए। वे मारपीट कर कह रहे थे कि तूने फ्यूचर मेकर कंपनी में बहुत रुपये कमा लिए। 15 लाख हमें दे। उसने 5 लाख रुपये देने की हां भरी तो वे उसे तितरम मोड़ के पास छोड़कर फरार हो गए थे। उनके फोन करने पर मैंने 19 सितंबर को खाते में 20 हजार रुपये जमा करा दिए और बाकी पैसे नकद देने की बात कही। आरोपित पुलिस वालों ने वीरवार की रात बरवाला में मनीष को रुपये लेने भेजा था। विजिलेंस ने अपहरण, अवैध वसूली और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था।


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