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दिल्‍ली एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति लेकर चल सकेंगे स्टोन क्रशर व हाट मिक्स प्लांट

प्रदेश में हाट मिक्स प्लांट व स्टोन क्रशर चलाए जा सकेंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) की सब कमेटी ने बैठक करके प्रदूषण की स्थिति पर विचार-विमर्श करके स्टोन क्रशर व हाट मिक्स प्लांट चलाने की अनुमति दी है।

By Manoj KumarEdited By: Published: Sun, 02 Jan 2022 01:07 PM (IST)Updated: Sun, 02 Jan 2022 01:07 PM (IST)
दिल्‍ली एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति लेकर चल सकेंगे स्टोन क्रशर व हाट मिक्स प्लांट
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण स्तर की स्थिति सुधरने पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने लिया बड़ा फैसला

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़: दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण की स्थिति अति गंभीर श्रेणी से पुअर कैटेगरी में आ गई है। अब प्रदेश में हाट मिक्स प्लांट व स्टोन क्रशर चलाए जा सकेंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) की सब कमेटी ने बैठक करके प्रदूषण की स्थिति पर विचार-विमर्श करके स्टोन क्रशर व हाट मिक्स प्लांट चलाने की अनुमति दी है। मगर इसके लिए प्लांट संचालकों को प्रदूषण कम करने वाले मानकों को अपनाना होगा। इन मानकों की अनुपालना कराना संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की होगी। किसी भी क्षेत्र में स्टोन क्रशर व हाट मिक्स प्लांट संचालकों को प्लांट का संचालन करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कंसेंट टू आपरेट (सीटीओ) लेनी होगी।

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ग्रेप सब कमेटी की बैठक में मौसम को लेकर चर्चा हुई, जिसमें पाया गया कि हवा ठीक चलने से पांच जनवरी तक प्रदूषण का स्तर ठीक रहने की संभावना है। ऐसे में स्टोन क्रशर व हाट मिक्स प्लांट चालू किए जा सकते हैं। हालांकि फैक्ट्रियों, डीजी सैट व अन्य बंदिशें जारी रहेंगी। फैक्ट्रियां वीरवार व शुक्रवार को छोड़कर अन्य दिनों में चलने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है।

बहादुरगढ़ में प्रदूषण का स्तर अब तक भी 300 से ज्यादा:

बहादुरगढ़ में प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो पा रहा है। सड़कों पर उड़ती धूल के कारण प्रदूषण का स्तर काफी खराब है। यहां पर कई दिनों से 300 से ज्यादा प्रदूषण का स्तर है। रविवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक औसतम 326 माइक्रोग्राम तथा अधिकतम 392 माइक्रोग्राम दर्ज किया गया।

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वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने हाट मिक्स प्लांट व स्टोन क्रशर चलाने की अनुमति दे दी है। इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कंसेंट टू आपरेट लेनी होगी। प्रदूषण कम करने वाले मानकों का पालन करना होगा।

--------दिनेश यादव, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बहादुरगढ़।


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