देरी से सूचना देने पर राज्य सूचना आयोग ने एचएसवीपी के संपदा अधिकारी पर लगाया 10 हजार का जुर्माना
दिल्ली के रोहिणी निवासी जोगिंद्र सिंह ने 16 जनवरी 2020 को आरटीआई एक्ट के तहत सूचना लेने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा कार्यालय में आवेदन किया था। यह जमीन से संबंधित सूचना थी। मगर उसे काफी समय तक सूचना नहीं दी गई। तो जुर्माना लगा दिया गया
बहादुरगढ़, जेएनएन। राज्य सूचना आयोग की ओर से समय पर सूचना न देने के मामले में एक अपील की सुनवाई करते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण(एचएसवीपी) के संपदा अधिकारी (ईओ) पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की यह राशि संबंधित डीडीओ को ईओ की सैलरी से काटकर अदा करने के निर्देश दिए गए हैं। अपील की अगली सुनवाई 19 मई 2021 रखी गई है।
दिल्ली के रोहिणी निवासी जोगिंद्र सिंह ने 16 जनवरी 2020 को आरटीआई एक्ट के तहत सूचना लेने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा कार्यालय में आवेदन किया था। यह जमीन से संबंधित सूचना थी। मगर उसे काफी समय तक सूचना नहीं दी गई। सूचना नहीं मिलने तथा प्रथम अपील अधिकारी द्वारा राहत नहीं दिए जाने पर जोगिंद्र सिंह ने राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील कर दी थी। इस पर आयोग द्वारा 11 दिसंबर को सुनवाई के दौरान राज्य जन सूचना अधिकारी सिद्धार्थ सिंह को निर्देश दिया था कि आवेदक को 22 दिसंबर को 11 बजे संबंधित रिकॉर्ड का अवलोकन करवाया जाए। इसके बाद निश्शुल्क संबंधित दस्तावेज की प्रति लिपियां देने के भी निर्देश आयोग ने दिए थे।
साथ ही पूर्व संपदा अधिकारी विकास ढांडा को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इस मामले में गत 22 जनवरी को भी सुनवाई की गई थी। आवेदक को 30 जनवरी तक संपूर्ण सूचना उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही वर्तमान ईओ सिद्धार्थ सिंह को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर गत पांच मार्च को सूचना आयुक्त भूपेंद्र धर्माणी ने इस अपील की सुनवाई करते हुए ईओ सिद्धार्थ सिंह पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाने के आदेश जारी कर दिए। 15 अप्रैल तक यह जुर्माना राशि जमा करवानी थी। आयोग ने ऐसा न करने की सूरत में संबंधित डीडीओ को ईओ सिद्धार्थ सिंह के वेतन से यह राशि काटकर आयोग के खाते में जमा करने के निर्देश दे दिए।