सोनाली-सचिव प्रकरण : बेल रद करने की याचिका के मान्य-अमान्य होने पर बहस पूरी, फैसला 29 को
भाजपा नेत्री सोनाली फौगाट और मार्केट कमेटी सचिव सुल्तान सिंह के बीच थप्पड़ चप्पल कांड विवाद में सोनाली की बेल रद करने की याचिका मान्य है या नहीं इस पर बहस पूरी हो गई है।
हिसार, जेएनएन। भाजपा नेत्री सोनाली फौगाट और मार्केट कमेटी सचिव सुल्तान सिंह के बीच थप्पड़ चप्पल कांड विवाद में सोमवार को सोनाली की बेल को रद करने के लिए लगाई गई एप्लीकेशन मान्य है या नहीं उस पर बहस हुई। दोनों पक्षों एक बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब अदालत की तरफ से 29 जुलाई को फैसला सुनाया जाएगा। वहीं पुलिस ने भी जांच रिपोर्ट सौंपी है। वह अभी पूरी नहीं है। याचिका स्वीकृत हाेगी या नहीं इस पर 29 को फैसला आएगा।
गौरतलब है कि भाजपा नेत्री सोनाली ने मार्केट कमेटी सचिव सुल्तान को बालसमंद मंडी में थप्पड़-चप्पल से पिटाई कर दी थी। उसके बाद सुल्तान सिंह ने सोनाली पर ड्यूटी पर बाधा डालने और मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया है। इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद सोनाली को अदालत में पेश किया जहां से सोनाली को बेल मिल गई थी। बाद में सोनाली ने 21 जून को सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाली थी। उस मामले में सुल्तान सिंह के वकील ने शिकायत देकर कहा था कि सोनाली सोशल मीडिया पर गवाहों को प्रभावित करने के साथ डरा रही है। वकील ने इसके बाद सोनाली द्वारा मांगी गई माफी की भी सीडी जमा करवाई थी। अदालत से उस समय सुल्तान सिंह के वकील ने बेल को रद करने की मांग की थी।
इस पर सोनाली के वकील दलीप जाखड़ की तरफ से जो बेल रद करने के लिए एप्लीकेशन लगाई गई उसको ही मान्य नहीं बताया था। उस मुद्दे पर बहस होते हुए जाखड़ ने सीआरपीसी 302 का हवाला देते हुए कहा कि जो एप्लीकेशन लगाई गई वह सरकारी वकील के मार्फत नहीं लगाई गई। प्राइवेट वकील यह नहीं लगा सकता। वकील दलीप जाखड़ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी भी पेश की। इस बहस के दौरान सुल्तान सिंह के वकील महेंद्र सिंह नैन व योगेश सिहाग की तरफ से अपनी दलील रखी गई। दोनों वकीलों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत की तरफ से 29 जुलाई को फैसला सुनाया जाएगा।