Move to Jagran APP

हिसार में ऑड इवन फार्मूले से अब 9 घंटे खुलेंगी दुकानें, नियमों का करना होगी सख्ती से पालन

सरकार ने 14 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया है मगर इसमें कई ढील भी दी हैं। अब बाजार की दुकानें ऑड-इवन फार्मूले के साथ अब सुबह 9 बजे से सायं 6 बजे तक खोली जा सकेंगी। कुछ अन्‍य तरह की रियायतें भी दी गई हैं।

By Manoj KumarEdited By: Published: Mon, 07 Jun 2021 09:56 AM (IST)Updated: Mon, 07 Jun 2021 09:56 AM (IST)
हिसार में ऑड इवन फार्मूले से अब 9 घंटे खुलेंगी दुकानें, नियमों का करना होगी सख्ती से पालन
14 जून तक जारी रहेंगा लॉकडाउन, धार्मिक स्थालों में प्रार्थना को 21 लोग तो शादियों में 50 लोगों की अनुमति

हिसार, जेएनएन। कोरोना के लंबे लॉकडाउन के बाद बाजार के लिए एक राहत देने वाली खबर आई है। सरकार ने 14 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया है मगर इसमें कई ढील भी दी हैं। अब सुबह 9 बजे से सायं छह बजे तक कई दुकानें खोली जा सकेंगी। इसमें विशेषतौर पर बाजार की दुकानें ऑड-इवन फार्मूले के साथ अब सुबह 9 बजे से सायं 6 बजे तक खोली जा सकेंगी। ऐसे में विभिन्न बाजारों में व्यापारियों को यह फैसला राहत देने वाला रहेगा। क्योंकि व्यापारिक संगठन पिछले लंबे समय से यह मांग भी कर रहे थे। इसके साथ ही गली-मोहल्लों की स्टैंडअलोन दुकानें, दूध, फल-सब्जी, किरयाना व दवा दुकानें पूर्व की हिदायतों अनुसार खोली जा सकेंगी।

loksabha election banner

जिले में भी महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत 14 जून प्रातः 5 बजे तक ये पाबन्दियां लागू रहेंगी। धार्मिक स्थल एक समय में 21 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ खोले जा सकेंगे। हैं। धार्मिक स्थलों पर सामाजिक दूरी, मास्क व अन्य कोविड-19 हिदायतों की पालना करनी होगी। शादी समारोह में व अंतिम संस्कार के लिए 21 व्यक्ति सभी हिदायतों के साथ एकत्रित हो सकेंगे। शादी समारोह के लिए बारात की अनुमति नहीं होगी।

सामूहिक कार्यक्रम में भी छूट

सामूहिक कार्यक्रम के लिए 50 लोगों की संख्या सीमित की गई है। इससे अधिक की संख्या में किसी भी कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी। निजी वाणिज्यिक कार्यालयों को 50 फीसद कर्मचारियों के साथ खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है, हालांकि ऐसे सभी कार्यालयों में कोविड-19 हिदायतों का पालन प्रभावी रूप से करना होगा।

शापिंग मॉल संचालकों को राहत

इसी प्रकार से सभी हिदायतों की सख्त पालना के साथ शॉपिंग मॉल भी सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। होटल व मॉल में स्तिथ रेस्टोरेंट व बार अथवा अन्य स्थानों पर स्तिथ रेस्टोरेंट व बार सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। इन्हें भी कोविड-19 हिदायतों की पालना व 50 फीसद क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति दी गयी है। होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड प्रतिष्ठान संचालकों को रात्रि 10 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति दी गयी है।

-- - जैसे जैसे कोरोना के मामले घट रहे है सरकार भी व्यापारियों का ध्यान रखी है। कोविड-19 के चलते सुबह 9 से सायं 6 बजे तक दुकान खोलने का सरकार ने जो फैसला लिया है, व्यापारी एसोसिएशन इसका स्वागत करती है।

- सुभाष टीनू आहुजा, प्रधान, राजगुरु मार्केट वेलफेयर, एसोसिएशन हिसार।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.