हिसार वासियों के लिए राहत भरी खबर, प्रॉपर्टी टैक्स में अब ब्याज पर मिलेगी शत-प्रतिशत छूट
हिसार वासियों के लिए अच्छी खबर है। शहर की जनता को प्रॉपर्टी टैक्स में ब्याज पर प्रदेश सरकार ने शत-प्रतिशत छूट दी है। इस पर मेयर गौतम सरदाना ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया
हिसार, जेएनएन। हिसार वासियों के लिए अच्छी खबर है। शहर की जनता को प्रॉपर्टी टैक्स में ब्याज पर प्रदेश सरकार ने शत-प्रतिशत छूट दी है। इस पर मेयर गौतम सरदाना ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इससे कोरोना संकटकाल में लोगों को आर्थिक मदद मिलेगी । आम नागरिक से लेकर व्यापारी तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स भर पाएगा। वहीं नगर निगम के खजाने में बढ़ोतरी होगी। इन्होंने लोगों से प्रॉपर्टी टैक्स भरने की अपील की।
ये दी है सरकार ने छूट
- 2010 से मौजूदा वित्तवर्ष के प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज पर 100 फीसदी छूट।
- चैरिटेबल ट्रस्ट, हॉस्पिटल व कालेज को 100 फीसदी टैक्स में छूट है। बशर्ते इनमें कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं चल रही हो।
- वर्ष 2010-11 से 2016-17 तक जिस भी करदाता का एरियर बकाया है। यदि वह 2010-11 से 2019- 2020 तक एक मुश्त अपना टैक्स भरता है तो उससे 2010-2011 से 2016-2017 के एरियर पर 25 प्रतिशत की एक बार छूट दी जाएगी।
- मौजूदा समय में दी जाने वाली 10 प्रतिशत की छूट के अलावा उन संपत्ति मालिकों को 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी। जिन्होंने 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए अपने संपत्ति कर बकाया को उस वर्ष के 31 जुलाई तक लगातार एक अच्छा करदाता के रूप में जमा किया है। उन्हें वर्ष 2020-21 में यह 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जाएगी।
-ऑटो डेबिट के अंतर्गत 31 जुलाई तक टैक्स भरने वालों को 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।
-नगर निगमों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांवों के लाल डोरा में स्थित आवासीय संपत्तियों पर एक बार की 50 प्रतिशत की छूट उन संपत्ति मालिकों को दी जाएगी जो 2010-11 से लेकर 2019 - 20 तक के लिए सभी संपत्ति कर बकाया / बकाया राशि का भुगतान करेंगे।
-----सरकार ने शहरवासियों को प्रॉपर्टी टैक्स में बड़ी राहत दी है। उम्मीद है शहरवासी इन सभी छूट का लाभ उठाते हुए टैक्स ज्यादा से ज्यादा संख्या में भरेंगे।
अमन ढांडा, ईओ।