सिरसा में लॉकडाउन में मिली राहत, तीन दिन बाईं और तीन दिन दाईं तरफ की दुकानें खुलेंगी, रविवार छुट्टी
सिरसा में प्रशासन ने सप्ताह में तीन दिन बायीं तरफ और तीन दिन दायीं तरफ की दुकानें खोलने के आदेश दिये हैं। इसके तहत सोमवार बुधवार व शुक्रवार को बायीं तरफ की दुकानें खुलेंगी। मंगलवार वीरवार व शनिवार को दायीं तरफ की दुकानें खुलेंगी। रविवार को बाजार बंद रहेगा।
सिरसा, जेएनएन। राज्य सरकार के आदेशानुसार सिरसा जिला प्रशासन ने भी लॉकडाउन में और रियायत दे दी है। सोमवार को शहर के मुख्य बाजारों में बायीं तरफ की दुकानें खोलने के आदेश जारी हुए। इसको लेकर नगर परिषद की टीम ने रात्रि में ही बाजारों में बायीं व दायीं साइड लिखे फ्लैक्स टांग दिये, ताकि सुबह दुकानदारों को परेशानी न हो। सुबह सवेरे भी नगर परिषद कर्मी गलियों में फ्लैक्स लगाते हुए दिखाई दिये। उधर सुबह सवेरे अधिकतर दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोल ली परंतु बाद में प्रशासनिक अधिकारियों के दौरा करने के बाद दायीं तरफ की दुकानें बंद कर दी।
सप्ताह में तीन दिन खुलेगी एक तरफ की दुकान
प्रशासन ने सप्ताह में तीन दिन बायीं तरफ और तीन दिन दायीं तरफ की दुकानें खोलने के आदेश दिये हैं। इसके तहत सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को बायीं तरफ की दुकानें खुलेंगी। मंगलवार, वीरवार व शनिवार को दायीं तरफ की दुकानें खुलेंगी। रविवार को बाजार बंद रहेगा। साथ ही कोविड-19 के नियमों क पालन करते हुए सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक मॉल भी खोले जा सकेंगे। होटल में केवल रूम खोले जा सकते हैं जबकि बार, रेस्टोरेंट, कॉन्फ्रेंस हॉल के खोलने की अनुमति नहीं होगी।
24 घंटे खुल सकेंगे मेडिकल हॉल व फार्मेसी
दूध व दुग्ध उत्पाद की दुकानें सुबह के समय प्रात: पांच से दोपहर 12 बजे तक तथा शाम पांच बजे से रात्रि आठ बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा मेडिकल हाल, केमिस्ट, फार्मेसिज की दुकानें 24 घंटे खोली जा सकेंगी। पेट्रोल पंप प्रात: 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुले रहेंगे। इसके अलावा सभी महाविद्यालय, कोचिंग इंटिचयूट, आइटीआइ, लाइब्रेरी व प्रशिक्षण संस्थान (सरकारी व निजी) जिला में 15 जून तक बंद रहेंगे। आंगनबाड़ी सेंटर व महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन चल रहे क्रेच 30 जून तक बंद रहेंगे।
दुकानदारों ने किया प्रशासन के निर्णय का स्वागत
लेफ्ट राइट फार्मूले से बाजारों में दुकानें खोले जाने के प्रशासन के निर्णय की दुकानदारों ने सराहना की है। दुकानदारों ने कहा है कि प्रशासन ने दुकानों खोलने के समय में राहत दी है, यह स्वागत योग्य है। पहले 12 बजे तक ही दुकानें खोल सकते थे, जिस कारण परेशानी होती थी परंतु अब तीन बजे तक व्यापारी अपना कारोबार कर सकेंगे। जिला व्यापार मंडल के प्रधान हीरालाल शर्मा ने कहा कि व्यापारी प्रशासन के नियमों को मानते हुए निर्धारित दिन के अनुसार ही दुकानें खोलें। इसके साथ ही कोविड 19 के नियमों की पालना करें।
उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि प्रशसासन के नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोई भी व्यक्ति नियमों की उल्लंघना करता है, तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 व धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए।