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गृहमंत्री विज के आदेशों के बाद घग्घर तटबंध मजबूत करने के घोटाले में एक्सइएन के खिलाफ 420 का मामला दर्ज

घग्घर के तटबंधों को मजबूत करने मामले में हुए घोटाले में जांच के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिये थे। इस मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने तत्कालीन एक्सइएन एनके भोला के खिलाफ धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है।

By Manoj KumarEdited By: Published: Sun, 16 Jan 2022 11:59 AM (IST)Updated: Sun, 16 Jan 2022 11:59 AM (IST)
गृहमंत्री विज के आदेशों के बाद घग्घर तटबंध मजबूत करने के घोटाले में एक्सइएन के खिलाफ 420 का मामला दर्ज
घग्घर पर जिन जेसीबी व ट्रैक्टर ट्राली के नंबर दिये गए थे वे नंबर स्कूटर, मोटरसाइकिल, आटो के निकले

जागरण संवाददाता, सिरसा : गृहमंत्री अनिल विज के द्वारा बीती 31 दिसंबर को जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिकायतों की सुनवाई के दौरान घग्घर के तटबंधों को मजबूत करने मामले में हुए घोटाले में जांच के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिये थे। इस मामले में अतिरिक्त उपायुक्त व अधीक्षण अभियन्ता ,भाखडा जल सेवांए मण्डल सिरसा की रिपोर्ट के आधार पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने तत्कालीन एक्सइएन एनके भोला के खिलाफ धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है। इस मामले में गांव तलवाड़ा खुर्द के अधिवक्ता सुरेंद्र सरदाना ने कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिकायत दी थी।

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एडवोकेट सुरेंद्र सरदाना ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में दी शिकायत में बताया कि वर्ष 2018 में उसने सिंचाई विभाग में एक घोटाला उजागर किया था। इसमें घग्घर नदी के तटबंधों को मजबूत करने के लिए जिन जेसीबी व ट्रैक्टर ट्राली के नंबर दिये गए थे वे नंबर स्कूटर, मोटरसाइकिल, आटो व कार के निकले। विभाग द्वारा किए गए इस बड़े स्तर का घोटाला सामने आया। इस पर सिंचाई विभाग के एक्सइएन एनके भोला के हस्ताक्षर थे। एनके भोला ने यह सब कुछ बड़ी चतुराई से मैनेज कर लिया।

विजिलेंस जांच व अन्य जांच में तीन एसडीओ व चार जेई को मात्र चार्जशीट कर इस मामले को दबा दिया गया। सुरेंद्र सरदाना ने बताया कि इस जांच रिपोर्ट का स्टेटस आरटीआइ में पूछने पर यह कहकर देने से इंकार कर दिया कि यह विभाग का इंटरनल मामला है। आप इस की जानकारी नहीं ले सकते। इस मामले में उसने एक्सइएन एनके भोला के द्वारा किए गए घोटाले की दोबारा जांच करवाने और उस जांच में उसे शामिल रखने की मांग की थी। साथ ही इस जांच को सिंचाई विभाग के अधिकारियों से न करवाकर किसी अन्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा करवाने की मांग की थी।

इस मामले में शिकायतकर्ता को सुनने के बाद अतिरिक्त उपायुक्त व भाखड़ा जल सेवाएं मंडल के अधीक्षण अभियंता की रिपोर्ट को देखने के बाद जिला कष्ट निवारण समिति के अध्यक्ष अनिल विज ने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिये थे कि शिकायतकर्ता कि शिकायत पर एफआइआर दज्र की जाए और नियमानुसार कार्यवही की जाए। इस मामले की जांच सिविल लाइन थाना की खैरपुर चौकी पुलिस की एएसआइ राजकाैर कर रही है।


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