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नई जिदगी शुरू करने के चक्कर में राममेहर ने कइयों को फंसा दिया

पुलिस जांच में सामने आया है कि राममेहर ने कार कुतुबपुर गांव में जिस व्यक्ति के घर खड़ी की थी उसकी पत्नी मूल रूप से बिलासपुर से है। वारदात के बाद राममेहर यहां पहुंचा और एसएक्स-4 गाड़ी में दोनों को साथ लेकर बिलासपुर के लिए निकल गया। राममेहर ने बिलासपुर पहुंचने पर उन्हें इस जघन्य अपराध के बारे में बताया था। मां-बेटे ने राममेहर की असलियत जानते हुए भी उसकी मदद की व बिलासपुर में रहने का इंतजाम किया। राममेहर ने दोनों से वहां खेती के लिए जमीन तलाश करने के लिए कहा था। राधा कुछ समय पूर्व राममेहर की फैक्ट्री में काम करती थी।

By JagranEdited By: Published: Fri, 16 Oct 2020 08:41 AM (IST)Updated: Fri, 16 Oct 2020 08:41 AM (IST)
नई जिदगी शुरू करने के चक्कर में राममेहर ने कइयों को फंसा दिया
नई जिदगी शुरू करने के चक्कर में राममेहर ने कइयों को फंसा दिया

संवाद सहयोगी, हांसी (हिसार) : रमलू ही हत्या कर अपनी मौत का ड्रामा रचने वाले राममेहर ने खुद के साथ-साथ कई लोगों को फंसा दिया। पुलिस ने इस मामले में ढाणी कुतुबपुर निवासी मां-बेटे राधा व नवीन उर्फ बंटू को गिरफ्तार किया है। इन दोनों को वह अपनी कार में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर लेकर गया था।

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पुलिस जांच में सामने आया है कि राममेहर ने कार कुतुबपुर गांव में जिस व्यक्ति के घर खड़ी की थी, उसकी पत्नी मूल रूप से बिलासपुर से है। वारदात के बाद राममेहर यहां पहुंचा और एसएक्स-4 गाड़ी में दोनों को साथ लेकर बिलासपुर के लिए निकल गया। राममेहर ने बिलासपुर पहुंचने पर उन्हें इस जघन्य अपराध के बारे में बताया था। मां-बेटे ने राममेहर की असलियत जानते हुए भी उसकी मदद की व बिलासपुर में रहने का इंतजाम किया। राममेहर ने दोनों से वहां खेती के लिए जमीन तलाश करने के लिए कहा था। राधा कुछ समय पूर्व राममेहर की फैक्ट्री में काम करती थी। पुलिस मामल में राममेहर की दो महिला मित्रों को गिरफ्तार कर चुकी है। जिनमें से एक 5 दिनों के रिमांड पर है, जबकि दूसरी महिला को जेल भेजा जा चुका है। पुलिस ने नवीन व राधा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां से नवीन को 1 दिन के रिमांड पर भेजा दिया गया। वहीं राधा को जेल भेजने के आदेश दिए।

लाल बहादुर खोवाल निश्शुल्क लड़ेंगे केस

रमलू के परिवार ने हिसार के वरिष्ठ एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल के साथ वीरवार को डीसी डा. प्रियंका सोनी से मुलाकात की। वह रमलू के केस की कोर्ट में पैरवी करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले में राममेहर को दोषी साबित करने में पुलिस द्वारा एकत्रित पारिस्थितिजन्य साक्ष्य अहम साबित होंगे। उन्होंने उपायुक्त से इस जघन्य मामले में एविडेंस एक्ट के तहत साक्ष्य एकत्रित करने की मांग की है। उपायुक्त ने मामले को लेकर हांसी के एसपी से भी बातचीत की।


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