हिसार में बिकेगा क्वालिटी मीट, बंद होंगी अवैध मीट की दुकानें, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
नगर निगम ने स्लाटर हाउस के लिए तैयारी शुरू कर दी है। नियमों का उल्लंघन कर मीट बेचने पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत छह माह तक की सजा और पांच लाख रुपये जुर्माना हो सकता
हिसार, जेएनएन। शहर में चल रही अवैध मीट की दुकानों पर जल्द ही प्रतिबंध लगने वाला है। आगामी समय में शहरवासियों को गुणवत्ता की जांच के बाद मीट मिल पाएगा। इसके लिए नगर निगम ने अवैध मीट की दुकानों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। पहले नगर निगम की टीम बंद पड़े स्लाटर हाउस को शुरू करने के काम में लगी हुई है। इस मामले में नगर निगम के सफाई शाखा और तकनीकी शाखा अधिकारियों ने मेयर के आदेश पर स्लाटर हाउस की निरीक्षण कर उसकी कमियों को दूर करने के लिए कार्य शुरू कर दिया है। स्लाटर हाउस शुरू होते ही अवैध मीट की दुकानों को बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए नगर निगम की सफाई शाखा ने शहर की मीट की दुकानों के दस्तावेज व उसने जुड़ी जानकारी एकजुट करने के लिए दस्तावेज खंगालने शुरू कर दिए हैं।
सरकार फूड सेफ्टी एक्ट के कड़े प्रावधानों को लागू किए हुए। इन्हें लागू किए हुए काफी समय बीत चुका है, लेकिन शहर में अभी तक नगर निगम प्रशासन मीट की दुकानों पर मिलने वाले मांस की गुणवत्ता को जांचने के लिए स्लाटर हाउस की सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पाया है। ऐसे में अब मेयर गौतम सरदाना ने इसको लेकर संज्ञान लिया है। उनके आदेश पर स्लाटर हाउस शुरू करने का कार्य शुरू हो गया है। एसआइ राजकुमार ने कहा कि वर्तमान में शहर में करीब 100 मीट की दुकानें होंगी। पूर्व में करीब 63 को नोटिस दिए थे। अब बढ़ गई है। इसका पुराना रिकार्ड देख रहे है। स्लाटर हाउस शुुरू होते ही इन पर मीट कटना बंद होगा।
मेयर ने दस दिन में स्लाटर हाउस की कमियां दूर करने के दिए आदेश
मेयर गौतम सरदाना ने स्लाटर हाउस का निरीक्षक कर अब अफसरों को दस दिन में स्लाटर हाउस की कमियों को दूर करने के आदेश दिए हंै। मेयर के आदेश मिलते ही निगम एक्सइएन और एसआइ ने स्लाटर हाउस की निरीक्षण कर कमियां की लिस्ट तैयार की है, जिसमें टंकी की लीकेज मुख्य है। उसको दुरुस्त करने के लिए कार्य शुरु कर दिया है। इसके अलावा पाइपों को भी दुरुस्त किया जाएगा। वहीं करीब 15 दिन में स्लाटर हाउस को शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।
शहर के विभिन्न बाजारों में बिना गुणवत्ता जांचे बिक रहा मीट, हो सकता है जानलेवा
शहर में बिकने वाले मीट की गुणवत्ता जांचने का फिलहाल कोई पैमाना नहीं है। बिना जांच के धड़ल्ले से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मीट की बिक्री हो रही है, जो बीमारी को भी न्यौता देती है। फिलहाल पुरानी सब्जी मंडी के पास आइटीआइ मार्ग से लेकर, मच्छली मार्केट सहित शहर के अंदरुनी हिस्से में कई जगह मीट का कारोबार चल रहा है। इसके अलावा दिल्ली रोरू पर खुले में रेहडिय़ों तक पर मीट बिक्री होता है। पीएमए मार्केट में भी नॉनवेज का बड़ा कारोबार होता है। इन क्षेत्रों में बिना जांच के मीट बिक रहा है। वहीं मीट के न तो सैंपल भरे और न ही संबंधित विभाग के अधिकारियों ने दुकानों का निरीक्षण किया।
स्लाटर हाउस पर मीट विक्रेताओं को देना होगा शुल्क
स्लाटर हाउस शुरू होते ही उसी स्थान पर मीट के लिए जानवर को काटा जा सकता है। वहां जांच के लिए डाक्टर भी तैनात होगा। साथ ही मीट कटवाने के लिए मीट विक्रेता को निर्धारित शुल्क निगम को देना होगा। निगम के पुराने स्टाफ की माने तो वर्ष 2012 तक शहर के मीट कारोबारियों से निगम प्रशासन चार्ज वसूलता था, जिससे निगम को प्रतिदिन करीब ढाई से पांच हजार रुपये की आय होती थी। इसमें प्रत्येक बड़े पशु को काटने के लिए निगम 10 रुपये लेता था। स्लाटर हाउस में एक बार में 12 से 15 तक पशु काटे जाते थे, जिसमें सूअर, बकरे, भेड़ आदि पशु शामिल थे। अब नया शुल्क निर्धारित किया जाएगा।
एक्सपर्ट व्यू:::
6 माह तक सजा और 5 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान
कोई भी व्यक्ति खाद्य सामग्री से संबंधित कोई भी व्यवसाय या व्यापार बिना लाइसेंस के करता है तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 की धारा-63 के अंतर्गत दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ छह माह तक की सजा और पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
- जितेंद्र आर्य, अधिवक्ता
---खुले में मीट काटने पर मक्खियां बैठती हैं जो बीमारियां फैलने का सबसे बड़ा कारण है। मक्खियां बैठने से मीट पर बैक्टीरिया पनपने लगते हैं जो किसी भी स्वस्थ मनुष्य को बीमार बना सकते हैं। बिना जांच किए मीट बिकने से गंभीर बीमारियां भी फैल सकती हैं।
- डा. संजय दहिया, सीएमओ, हिसार ।
--स्लाटर हाउस जल्द शुरू किया जाएगा। इसके लिए एक्सइएन की देखरेख में निगम टीम कार्य कर रही है।
- रामजीलाल, एसई, नगर निगम हिसार।