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रोहतक नगर निगम में लोगों को नो ड्यूज सर्टिफिकेट पाने में आ रही हैं दिक्कतें, अधिकारियों के दावे हुए फेल

निगम के अधिकारियों का कहना है कि अधिकारियों ने रजिस्ट्री कराने से पहले एनडीसी यानी नो ड्यूज सर्टिफिकेट पाने में कोई अड़चन सामने आ रही है तो इसे दूर कराने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। अधिकारियों ने जनता को जागरूक किया है

By Naveen DalalEdited By: Published: Wed, 20 Oct 2021 05:06 PM (IST)Updated: Wed, 20 Oct 2021 05:06 PM (IST)
रोहतक नगर निगम से नो ड्यूज सर्टिफिकेट पाने में आ रही है दिक्कते।

जागरण संवाददाता, रोहतक। रोहतक में तहसील में रजिस्ट्री कराने से पहले नगर निगम कार्यालय में चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। यह दावा अधिकारी करते हैं, हालांकि प्रापर्टी डीलर एसोसिएशन या फिर अन्य लोग। उनका अनुभव व दावा अधिकारियों के विपरीत है। दावा किया गया है कि नो ड्यूज सर्टिफिकेट पाने में अभी भी दिक्कते हैं।

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वहीं, निगम के अधिकारियों का कहना है कि अधिकारियों ने रजिस्ट्री कराने से पहले एनडीसी यानी नो ड्यूज सर्टिफिकेट पाने में कोई अड़चन सामने आ रही है तो इसे दूर कराने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। अधिकारियों ने जनता को जागरूक किया है कि वह नगर निगम कार्यालय में बेवजह ही चक्कर न काटें। एनडीसी के पोर्टल पर आनलाइन आवेदन कर दें। आवेदन के 10 दिन के बाद नगर निगम की तरफ से सभी जांच पूरी कर दी जाएंगी।

निगम कार्यालय से एनडीसी यानी नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना होता

नगर निगम के क्षेत्रीय कराधान अधिकारी जगदीश चंद्र ने बताया कि तहसील में रजिस्ट्री कराने से पहले नगर निगम कार्यालय से एनडीसी यानी नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना होता है। इन्होंने बताया कि कुछ जानकारी लोगों के बीच नहीं हैं। इसलिए लोग निगम कार्यालय में आकर परेशान हो रहे हैं। लोगों को जानकारी दी है कि यदि प्रापर्टी आईडी ठीक नहीं है तो उसे अपडेट करा लें। जैसे प्रापर्टी आइडी में नाम और प्लाट-मकान-दुकान आदि के गज सही करा लें।

प्रापर्टी टैक्स जमा कराएं, इसकी रसीद साथ दिखाएं। विकास शुल्क जमा है तो कोई बात नहीं। यदि शुल्क जमा नहीं हो उसे जमा करा दें। इसके अलावा आनलाइन आवेदन करा सकते हैं। इसका फायदा तभी होगा जब यह सब कार्य पूरे होंगे। वहीं, यह भी फैसला लिया गया है कि रोजाना सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक ज्वाइंट कमिश्नर के कार्यालय में एक कमेटी दावों-आपत्तियों पर सुनवाई करके मौके पर ही समस्याएं निस्तारित कर रही है।

एनडीसी पोर्टल पर करें आवेदन, मिलेगी सलूलियत

क्षेत्रीय कराधान अधिकारी जगदीश चंद्र ने बताया कि नो ड्यूज मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत किया गया है। एनडीसी डाट जीओवी डाट इन पर आनलाइन आवेदन करना होगा। व्यक्ति अपना लागिन करेंगे तो अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा। मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी दर्ज कराने के बाद संबंधित व्यक्ति को प्रापर्टी आइडी का नंबर डालेंगे। इसके बाद एक पेज खुलकर सामने आएगा। संबंधित पेज पर रेज आब्जेक्शन और एनडीसी प्रिंट का विकल्प खुलकर सामने आएगा। संबंधित व्यक्ति को जिन बिंदुओं पर आपत्ति हो वही दर्ज करा सकते हैं।

क्षेत्रफल, नाम व मल्कियत की त्रुटियां कराएं दूर

प्रापर्टी टैक्स में यदि कोई खामी है तो एमसी डाट टैक्स डाट इन पर आनलाइन दावे-आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। यदि लोगों को कोई आपत्ति है तो वह नगर निगम कार्यालय के काउंटर नंबर-10 पर संपर्क कर सकते हैं। क्षेत्रीय कराधान अधिकारी ने बताया कि किसी का प्रापर्टी आइडी में नाम गलत है तो एनडीसी पोर्टल में जाएं। नए व्यक्ति के नाम, उनके साक्ष्य, बिल की कापी लगा दें। 10 दिन के अंदर समस्या का समाधान होगा। इसी तरह गज यानी क्षेत्रफल में कोई त्रुटि तो साक्ष्य दें।

प्रापर्टी डीलर एसोसिएशन से लेकर दूसरे लोग भी जता चुके हैं नाराजगी

प्रापर्टी डीलर एसोसिएशन के प्रधान रमेश खुराना के अलावा पूर्व पार्षद मदनलाल कुरड़ा ने बताया कि अभी भी तहसील और नगर निगम स्तर से खामियां हैं। उन्हें दूर कराने के लिए हमने बैठक भी की। अधिकारियों को लिखित और मौखिक में लोगों की समस्याएं बताईं गई हैं। यह भी कहा कि तकनीकी खामियां भी परेशान करती हैं।


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