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अब विवाह पंजीकरण के लिए भी परिवार पहचान पत्र जरूरी, बनवाने के लिए इनसे करें संपर्क

अतिरिक्त उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि विवाह पंजीकरण के लिए परिवार पहचान-पत्र को अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले परिवार पहचान पत्र को बुढ़ापा पेंशन विधवा पेंशन इत्यादि योजना के लाभ लेने के लिये अनिवार्य किया गया था।

By Manoj KumarEdited By: Published: Tue, 01 Dec 2020 05:17 PM (IST)Updated: Tue, 01 Dec 2020 05:17 PM (IST)
अब विवाह पंजीकरण के लिए भी परिवार पहचान पत्र जरूरी, बनवाने के लिए इनसे करें संपर्क
परिवार पहचान पत्र के बिना अब सरकारी कामों में रुकावट आएगी।

हिसार, जेएनएन। परिवार पहचान पत्र को लेकर हरियाणा सरकार बेहद गंभीर नजर आ रही है। इसके बिना अब सरकारी कामों में रुकावट आएगी। वहीं बनवाने के बाद सभी तरह की सेवाओं का फायदा मिल सकेगा। इसी कड़ी में अतिरिक्त उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि विवाह पंजीकरण के लिए परिवार पहचान-पत्र को अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले परिवार पहचान पत्र को बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन इत्यादि योजना के लाभ लेने के लिये अनिवार्य किया गया था। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वे परिवार पहचान-पत्र के कार्य में तेजी लाने का काम करें।

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अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि हरियाणा के प्रत्येक निवासी के लिए आवश्यक है, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, बीपीएल राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी व ग्रामीण), बेरोजगारी भत्ता, सक्षम योजना, सरकारी व निजी स्कूलों व कालेजों में प्रवेश हेतू, हरियाणा में सरकारी व प्राईवेट नौकरी (उन परिवारों को वेटेज, जिनका कोई सदस्य नौकरी में नहीं है), पारिवारिक पैन्शन, लाडली, विवाह शगुन योजना तथा राशन आबंटन के लिए भविष्य में परिवार पहचान पत्र की आवश्यकता होगी। 

अतिरिक्त उपायुक्त  ने आम-जन से अपील करते हुए कहा की समय रहते अपना परिवार पहचान-पत्र अपने नजदीकी सीएससी के माध्यम से अपडेट करवा लें। इसके लिए जिले के प्रत्येक खण्ड में 5 गांवों का चयन कर 3 दिसंबर से 5 दिसंबर 2020 तक परिवार पहचान-पत्र के लिए कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए संबंधित गांव के नागरिक जिन्होंने अभी तक अपने परिवार पहचान पत्र अपडेट नहीं करवाए हैं वो संबंधित ग्राम सचिव, सरपंच तथा गांव के सरकारी स्कूल में संपर्क कर सकते हैं।


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