एनजीटी ने जारी की चिट्ठी, एक महीने में शहरों को पालीथिन से करें मुक्त, फतेहाबाद में 15 हजार का चालान
फतेहाबाद नगरपरिषद ने पालीथिन पर बैन लगाने की दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। शनिवार देर शाम को नप की एक टीम ने शहर की पुरानी सब्जीमंडी स्थित दुकानों में छापामार कार्रवाई की। केवल दो ही दुकानें खुली नजर आई। 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया
फतेहाबाद, जेएनएन। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने चिट्ठी जारी कर आदेश दिए है कि प्रदेश के सभी शहरों को पालीथिन मुक्त करे। एनजीटी ने करीब दो साल पहले पालीथिन को बैन कर दिए थे। लेकिन अधिकारियों पर इसका असर कम ही देखने को मिला। लेकिन अब फिर से आदेश जारी होने के बाद अधिकारियों की सांसे फूल गई है। एनजीटी ने स्पष्ट कर दिया है कि अगले कुछ दिनों में उनकी एक टीम शहरों का निरीक्षण करेगी। वहीं आदेश दिए है कि इस पालीथिन का विकल्प भी उपलब्ध करवाए ताकि दुकानदारों व आमलोगों को परेशानी ना आए।
फतेहाबाद नगरपरिषद ने पालीथिन पर बैन लगाने की दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए है। शनिवार देर शाम को नप की एक टीम ने शहर की पुरानी सब्जीमंडी स्थित दुकानों में छापामार कार्रवाई की। केवल दो ही दुकानें खुली नजर आई। टीम ने इन दोनों दुकानदारों पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के साथ ही पालीथिन भी जब्त कर लिया है। टीम को देखने पर अनेक दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर मौके से निकल लिए। नप की तरफ से अब हर दिन मुनादी करवाई जाएगी कि अगर किसी दुकानदार ने पालीथिन का प्रयोग किया तो उनके खिलाफ कार्रावाई की जाएगी।
नप ये देगा विकल्प
शहर में अगर कोई वस्तु बैन की जाती है तो उससे पहले विकल्प देना जरूरी है। ऐसे में नगरपरिषद शहरवासियों को विकल्प भी देगा। नप कार्यालय में थैला बैंक भी खुलने वाला है। इस सप्ताह इसकी शुरूआत हो जाएगी। वही मंगलवार को अधिकारी दुकानदारों की बैठक लेंगे। बैठक में आदेश दिए जाएंगे कि अगर कोई दुकानदार पालीथिन का प्रयोग करता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। जिस तरह नप अधिकारी कदम उठा रहे है उससे अवश्य लग रहा है कि इस बार शहर पालीथिन मुक्त हो जाएगा।
क्या एनजीटी के आदेश
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश है कि प्रदेश के सभी जिलों को पालीथिन मुक्त करना है। लेकिन अधिकतर शहरों ने इन आदेशों की अवहेलना ही की है। लेकिन पिछले दिनों एनजीटी ने सभी अधिकारियों को आदेश दिए है कि हर हाल में शहर पालीथिन मुक्त होना चाहिए। एनजीटी ने केवल उसी पालीथिन को बैन से बाहर रखा है जो कुछ ही घटों में खत्म हो जाता है।
पालीथिन बेचने पर ये लगेगा जुर्माना
-100 ग्राम तक 500 रुपये
-500 ग्राम तक 1500 रुपये
-एक किलो तक 3000 रुपये
-पांच किलो तक 10,000 रुपये
-10 किलो तक 20,000 रुपये
-10 किलो से उपर 25,000 रुपये
नोट: इसके अलावा एनजीटी 50 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगा सकता है।
सजा का भी है प्रावधान
-पॉलीथिन की बिक्री करते पहली बार पकड़े जाने पर 5 हजार रुपये जुर्माना या एक महीने जेल या फिर दोनों।
- दोबारा पकड़े जाने पर 10 हजार का जुर्माना या 6 महीने की कैद या फिर दोनों।
- पॉलीथिन कैरीबैग में कूड़ा फेंकने पर 100 रुपये जुर्माना।
-दोबारा पकड़े जाने पर 2 हजार जुर्माना या एक महीने की कैद
50 माइक्रोन तक के प्लास्टिक पर बैन
आमनागरिक, दुकानदार, विक्रेता, थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेता, व्यापारी, फेरी लगाने वाला प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग नहीं कर सकेंगे। केवल निर्यात के लिए निर्मित प्लास्टिक कैरी बैग को इस बैन से मुक्त रखा गया है। वर्तमान में 50 माइक्रोन तक के प्लास्टिक पर बैन है।
ये भी है बैन
-चाय और पान की दुकान में पैकिंग में यूज होने वाली पन्नी।
-मिठाई की दुकान में पनीर, रसगुल्ला, दही आदि की पैकिंग में यूज होने वाली पन्नी
-हर तरह के प्लास्टिक पॉलीथिन से बने कैरी बैग।
-मॉल, सभी रिटेल स्टोर, जनरल स्टोर में प्रतिबंधित।
यह प्रतिबंधित नहीं
- ऐसी प्लास्टिक जो पैकेजिंग का हिस्सा हो
- डिस्पोजेबल प्लास्टिक गिलास, प्लेटे और चम्मचें
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अगले 15 दिनों तक शहर को पालीथिन मुक्त कर दिया जाएगा। इसके लिए मंगलवार को दुकानदारों की बैठक ली जा रही है। हमारी टीम बाजार में जाकर पालीथिन के चालान कर रही है। शनिवार शाम को भी टीम ने छापामार कार्रवाई की है। यह अभियान जारी रहेगा।
अमित कौशिक
कार्यकारी अभियंता फतेहाबाद।