Move to Jagran APP

प्लास्टिक के बाद अब पीवीसी पर लगी पाबंदी, एनजीटी ने सुनाया यह बड़ा फरमान

एनजीटी ने पीवीसी से फ्लैक्स बैनर व होर्डिंग बनाने और उसके प्रयोग पर रोक लगा दी है। तीन माह की कैद व 50 हजार जुर्माने का प्रावधान किया है। चुनाव के दौरान पीवीसी व सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी प्रचार सामग्री के बड़े स्तर पर प्रयोग की आशंका पर सख्ती।

By Umesh KdhyaniEdited By: Published: Fri, 16 Apr 2021 07:03 AM (IST)Updated: Fri, 16 Apr 2021 07:03 AM (IST)
प्लास्टिक के बाद अब पीवीसी पर लगी पाबंदी, एनजीटी ने सुनाया यह बड़ा फरमान
बहादुरगढ़ में मेट्रो पिल्लरों पर लगी पीवीसी से बनी प्रचार सामग्री।

बहादुरगढ़, जेएनएन। सिंगल यूज प्लास्टिक यानी पॉलिथिन आदि पर रोक लगाने के बाद अब शहर में पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) से फ्लैक्स, होर्डिंग, बैनर व अन्य प्रचार सामग्री बनाने और उसके प्रयोग पर भी पाबंदी लगा दी गई है। यह रोक एनजीटी के आदेश पर लगाई है।

loksabha election banner

दरअसल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल(एनजीटी) ने 2016 में एक मामले की सुनवाई करते हुए पीवीसी से बनी प्रचार सामग्री पर रोक लगाई थी, जिसकी पालना अब सुनिश्चित करने के आदेश आए हैं। एनजीटी ने पीवीसी से प्रचार सामग्री व अन्य उत्पाद बनाने व उसके प्रयोग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश भी जारी किए हैं। एनजीटी के आदेशों पर प्लास्टिक व थर्माकोल की कप, प्लेट, चम्मच और दूसरी अन्य सामग्री के निर्माण व प्रयोग पर भी रोक लगाई गई है।

एनजीटी ने इसलिए लिया फैसला

दरअसल, हरियाणा में होने वाले पंचायत व शहरी स्थानीय निकाय के चुनावों में पीवीसी से बनी प्रचार सामग्री के बड़े स्तर पर प्रयोग की संभावना एनजीटी को थी। चुनाव में नेता इस तरह की प्रचार सामग्री का धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं। इसका असर शहर में अभी से देखा जा रहा है। हर तरफ नेताओं के संदेशों वाले पोस्टर, बैनर व फ्लैक्स लगे हुए हैं। ऐसे में एनजीटी के आदेश पर शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने नगर परिषद को पीवीसी से इस तरह के उत्पाद बनाने व उसका प्रयोग करने वालों पर हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

यह है कैद का जुर्माने का प्रावधान

इस एक्ट के तहत तीन माह तक की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने का प्रविधान है। एक्ट के तहत ये दोनों सजा एक साथ भी लागू की जा सकती हैं। एनजीटी के इन आदेशों से फ्लैक्स प्रिटिंग व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। उन्हें एनजीटी के इस आदेश से काफी नुकसान होगा। नप की कार्रवाई के दायरे में वे भी आएंगे। उधर, एनजीटी के आदेश मिलते ही नगर परिषद हरकत में आ गई है।

पहले अपील, फिर होगी कार्रवाई

नप ने पहले तो लोगों से अपील की है कि वे पीवीसी व प्लास्टिक से इस तरह के उत्पाद न बनाएं और न ही उनका प्रयोग करें। इनके मैनुफैक्चरर, स्टॉकिस्ट और विक्रेताओं को हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एक्ट के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। साथ ही नप की ओर से टीमों का गठन कर जल्द ही शहर में इसके प्रयोग पर रोक लगाने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शहर में सार्वजनिक स्थानों पर लगे बैनर, फ्लैक्स व होर्डिंग आदि को उतारकर उनका उचित तरीके से निस्तारण किया जाएगा।

अब नेता जी को तलाशने होंगे प्रचार के दूसरे विकल्प

पीवीसी से बने बैनर, फ्लैक्स व होर्डिंग आदि पर एनजीटी की ओर से रोक लगाए जाने से अब चुनाव में नेता जी इस तरह की प्रचार सामग्री का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ऐसे में नेताओं को प्रचार सामग्री के दूसरे विकल्प तलाशने होंगे। हालांकि इन दिनों सोशल मीडिया प्रचार का प्रमुख प्लेटफार्म माना जा रहा है।

नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज में आते हैं इनसे बने उत्पाद

प्लास्टिक, पॉलिथिन, नाइलोन, पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी), पोली प्रोपीलीन और पोली स्ट्राइलीन से बने उत्पाद नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज की श्रेणी में आते हैं, जिनके उत्पाद के निर्माण, प्रयोग व स्टॉक पर रोक लगाई है।

इनके प्रयोग के बाद जलाने से ये होते हैं दुष्प्रभाव

  • पीवीसी व प्लास्टिक के उत्पादों से केयरइनजोनिक डिआक्सिन गैस बनती है जिससे कैंसर जैसी घातक बीमारी होती है
  • इसके प्रयोग से सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन आक्साइड बनती हैं, जिससे आंख, चर्म व सांस के लिए परेशानी खड़ी करती हैं
  • सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड से नाइट्रोजन आक्साइड पर्यावरण भी प्रदूषित होता है
  • पीवीसी व प्लास्टिक के उत्पाद जलने से वातवरण में पार्टिकुलेट मैटर यानी पीएम का स्तर बढ़ता है, जिससे फेफड़े का कैंसर व अन्य सांस संबंधी बीमारियां होती हैं
  • ओजोन परत को भी नुकसान होता है
  • ग्लोबल वार्मिंग को भी इससे बढ़ावा होता है।

नप की ओर से बनाई जाएंगी टीमें

नगर परिषद बहादुरगढ़ के कार्यकारी अभियंता नवीन धनखड़ ने कहा कि पीवीसी से फ्लैक्स, होर्डिंग, बैनर व अन्य प्रचार सामग्री बनाने, उसका प्रयोग व स्टॉक करने पर रोक लगाई गई है। अब एनजीटी के आदेशों पर इस तरह की प्रचार सामग्री का प्रयोग करने वालों व बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए नप की ओर से जल्द टीमों का गठन किया जाएगा। नप की ओर से अपने विज्ञापन ठेकेदार को भी नोटिस दिया जाएगा कि वह पीवीसी से बने होर्डिंग का प्रयोग ना करे।

हिसार की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.