हिसार में प्रॉपर्टी टैक्स ना भरने वालों की बिल्डिंग सील करेगा नगर निगम, तैयारियां शुरू
नगर निगम प्रशासन टैक्स ना भरने वाले डिफाल्टरों की प्रॉपर्टी सील करेगा। ऐसे प्रोपर्टी धारकों की लिस्ट नगर निगम ने तैयार करनी शुरू कर दी है जिनके खाते में बड़ी राशि बकाया है। ऐसे प्रॉपर्टी धारकों ने टैक्स नहीं भरा तो कार्रवाई होगी।
हिसार, जेएनएन। प्रॉपर्टी टैक्स ना भरने वालों पर कार्रवाई की तैयारी है। अब नगर निगम प्रशासन टैक्स ना भरने वाले डिफाल्टरों की प्रॉपर्टी सील करेगा। ऐसे प्रोपर्टी धारकों की लिस्ट नगर निगम ने तैयार करनी शुरू कर दी है जिनके खाते में बड़ी राशि बकाया है। ऐसे प्रोपर्टी धारकों ने टैक्स नहीं भरा तो कार्रवाई होगी। अब तक निगम प्रशासन ने 15 करोड़ रुपये प्रोपर्टी टैक्स के रूप में वसूल कर लिए हैं।
शहर के प्रोपर्टी धारकों से नगर निगम प्रशासन प्रोपर्टी टैक्स वसूलता है। शहर में 1.40 प्रोपर्टी रिकार्ड में दर्ज हैं। इनमें 70 हजार कमर्शियल प्रोपर्टी है। जबकि 5 हजार से ज्यादा बड़ी बिल्डिंग हैं। प्रोपर्टी टैक्स के रूप में नगर निगम ने 21 करोड़ रुपये वसूलना है। लेकिन इसमें से अभी तक केवल 15 करोड़ रुपये की रिकवरी हो पाई है। जबकि 6 करोड़ रुपया बकाया है। रिकवरी के लिए नगर निगम कमिश्नर अशोक गर्ग ने अवकाश पर जाने से पहले निर्देश दिए थे। अब निगम अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
नगर निगम ने ऐसे प्रोपर्टी धारकों की लिस्ट तैयार की है जिनकी ओर प्रोपर्टी टैक्स के रूप में बड़ी राशि बकाया है। बार-बार नोटिस के बावजूद ये लोग टैक्स की बकाया राशि जमा नहीं करवा रहे हैं। ऐसे में निगम ने 30 से ज्यादा प्रोपर्टी धारकों को नोटिस भेजे हैं। नोटिस में कहा गया है कि यदि जल्द बकाया राशि नहीं जमा करवाई तो बिल्डिंग को सील किया जाएगा।
शहर में प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे पूर्ण होने के बाद प्रॉपर्टी टैक्स संबंधी खामियां को दूर करने के लिये ऑन लाइन आवेदन कर सकते है। नगर निगम प्रशासन की ओर से 5 अप्रैल तक का समय शहरवासियों को ऑन लाइन आपत्तियां दर्ज करवाने का समय दिया है। मेयर गौतम सरदाना ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से याशी कंपनी द्वारा शहर के सम्पतिकर का सर्वे किया गया है। सर्वे उपरांत संपतिकर में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई है। उसके लिये शहरवासी ऑन लाइन आवेदन कर सकते है। शहरवासी को इस अवसर का लाभ उठाते हुये अपनी प्रॉपर्टी टैक्स संबंधी गलतियों का समाधान करवाएं। संयुक्त आयुक्त बेलिना ने बताया कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा याशी कंस्लटैंसी कंपनी के माध्यम से करवाया गया है। कंपनी द्वारा संपतिकर का सर्वे उपरांत डाटा ऑनलाईन कर दिया गया है, ताकि सम्पतिकरदाता अपनी का सर्वे संबंधी रिकॉर्ड जांच कर सके। सर्वे में गलती होने पर सम्पतिकरदाताओं से पांच अप्रैल तक ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज करवा सके। प्रॉपर्टी टैक्स संबंधी आपति दर्ज डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डाट पीएमएसएचएआरवायएएएनए डाट कॉम पर चैक कर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते है।
प्रोपर्टी टैक्स के रूप में नगर निगम ने 21 करोड़ रुपया वसूल करना है। इसमें से 15 करोड़ रुपये वसूल किए जा चुके हैं। जिनके पास ज्यादा बड़ी राशि बकाया है, उन्हें नोटिस भेजे गए हैं। प्रोपर्टी टैक्स जल्द नहीं भरा तो बिल्डिंग सील की जाएगी।
- अमन ढांडा, कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, हिसार।