रोहतक में विवाहिता की चुन्नी से गला दबाकर की थी हत्या, पति और देवर को उम्रकैद, छह को दो-दो साल की सजा
कोर्ट ने आरोपित पति संदीप और देवर मंदीप को हत्या का दोषी करार दिया था। जबकि ससुर रमेश सास बबीता सुधीर मुकंद रवि और सोमबीर को हत्या के सबूत मिटाने का दोषी पाया गया। संदीप और मंदीप ने रास्ते में चुन्नी से गला दबाकर पूजा की हत्या की थी
रोहतक, जेएनएन। रोहतक के शिमली गांव की विवाहिता की हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट पति और देवर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा हत्या के सबूत मिटाने के दोषी सास-ससुर समेत अन्य छह लोगों को दो-दो साल की सजा सुनाई गई है। दोषियों पर अलग-अलग धाराओं में जुर्माना भी लगाया गया है।
मामले के अनुसार, नई दिल्ली के झाडौदा कलां निवासी जयदीप ने सितंबर 2018 में शिवाजी कालोनी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें बताया कि उसकी बहन पूजा की शादी मार्च 2018 में शिमली गांव निवासी संदीप के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग उसे दहेज के लिए परेशान करने लगे थे। इसके बाद पूजा अपने पति और देवर के साथ गुरुग्राम की दयानंद कालोनी में किराये पर रहने लगी थी। पूजा का पति और देवर वहां पर टैक्सी चलाते थे।
सितंबर 2018 में सूचना मिली कि पूजा की मौत हो गई थी। इसके बाद वह शिमली गांव में पूजा की ससुराल पहुंचा। जहां पता चला कि पति संदीप और उसके परिवारों ने मिलकर पूजा की हत्या की है, जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। यह मामला तभी से कोर्ट में विचाराधीन था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट ने आरोपित पति संदीप और देवर मंदीप को पूजा की हत्या के मामले में दोषी करार दिया था।
जबकि ससुर रमेश, सास बबीता, सुधीर, मुकंद, रवि और सोमबीर को हत्या के सबूत मिटाने का दोषी पाया गया। संदीप और मंदीप ने रास्ते में चुन्नी से गला दबाकर पूजा की हत्या की थी, जिसके बाद वह शव लेकर गांव में पहुंचे। दोषी रवि और मुकंद ने अंतिम संस्कार के लिए पूरा बंदोबस्त किया था। कोर्ट ने पति संदीप और देवर मंदीप को उम्रकैद की सजा और 22-22 हजार रुपये जुर्माना और बाकी छह दोषियों को दो-दो साल की सजा और दो-दो हजार रुपये जुर्माना लगाया है।