महिला एथलेटिक्स कोच से दुष्कर्म, आरोपित के घर पहुंची पर एक दिन पहले ही कर चुका था शादी
मध्य प्रदेश की युवती से बहादुरगढ़ के नवीन ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। कुछ समय पहले उसने शादी से इन्कार कर दिया। पीडि़ता ने नवीन के परिवार से बात की तो धमकी मिली।
बहादुरगढ़(झज्जर) जेएनएन। शादी का झांसा देकर एक एथलेटिक्स कोच के साथ साथी कोच ने दुष्कर्म किया। पीडि़ता मध्य प्रदेश की है तो आरोपित बहादुरगढ़ का रहने वाला है। पीडि़ता जब बहादुरगढ़ में आरोपित के घर पहुंची तो पता चला कि एक दिन पहले ही उसकी शादी हो चुकी है। पीडि़ता की शिकायत पर बहादुरगढ़ पुलिस ने जीरो एफआइआर दर्ज कर ली।
शिकायत के अनुसार पीडि़ता जुलाई-2018 में कोङ्क्षचग के लिए एनआइएस (नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ स्पोट्र्स) अकादमी कोलकाता गई थी। वहां पर बहादुरगढ़ के रहने वाले कोच नवीन से उसका परिचय हुआ। नवीन ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। कुछ समय पहले उसने शादी से इन्कार कर दिया। इस बीच पीडि़ता ने नवीन के परिवार से बात की। आरोप है कि परिवार ने पीडि़ता को धमकी दी कि बहादुरगढ़ आई तो जान से मार देंगे।
आरोपित के एक स्टूडेंट ने भी फोन पर अपशब्द कहे। पीडि़ता 3 दिसंबर को बहादुरगढ़ पहुंची। यहां उसे पता चला कि एक दिन पहले ही नवीन की शादी हो गई। महिला थाना प्रभारी सुनीता ने बताया कि पुलिस ने जीरो एफआइआर दर्ज कर कोलकाता ट्रांसफर कर दी है। अब कोलकाता पुलिस को कार्रवाई करनी है।
वृद्धा से दुष्कर्म कर निर्मम हत्या करने के दोषी आजीवन कारावास
भिवानी : सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में करीब 70 वर्षीय वृद्धा के साथ दुष्कर्म कर उसके सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर निर्मम हत्या किए जाने के मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने बुधवार को एक युवक को उम्र कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामले के अनुसार सदर थाना क्षेत्र में आने वाले एक गांव में रहने वाली वृद्धा अपने घर पर थी। पड़ोस का ही एक युवक उसके घर में घुस आया। युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। वृद्धा ने शोर मचाया तो पड़ोस में रहने वाले आरोपित युवक ने महिला के सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर हत्या कर दी। यह भी आरोप था कि उसके शव को खुर्द-बुर्द करने के लिए वह अपनी मां के साथ मिलकर घर से घसीटता हुआ बाहर ले आया। इस मामले में दोषी युवक की मां को सुबूतों के अभाव में निर्दोष करार देते हुए कोर्ट ने बरी किया है।