Move to Jagran APP

हरियाणा में लॉकडाउन 12 जुलाई तक बढ़ा, सीए की परीक्षाएं कराने की मिली अनुमति

हरियाणा में 12 जुलाई त लॉकडाउन रहेगा। लेकिन सीए की परीक्षाएं कराने की अनुमति मिल गई है। 5 से 20 जुलाई तक सीए की परीक्षाएं होंगी। सेना भर्ती कार्यालय हिसार की सामान्य प्रवेश परीक्षा भी कराने का निर्णय लिया गया है।

By Umesh KdhyaniEdited By: Published: Mon, 05 Jul 2021 07:58 AM (IST)Updated: Mon, 05 Jul 2021 07:58 AM (IST)
हरियाणा में लॉकडाउन 12 जुलाई तक बढ़ा, सीए की परीक्षाएं कराने की मिली अनुमति
परीक्षा केंद्रों, परीक्षा पदाधिकारियों व परीक्षार्थियों को नियमों का पालन करना होगा

जागरण संवाददाता, रोहतक। लॉकडाउन एक बार फिर से 12 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था(सीए) की पांच जुलाई से 20 जुलाई तक आयोजित की जाने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षाओं के आयोजन की अनुमति प्रदान कर दी है।

prime article banner

वहीं, जुलाई में आयोजित होने वाली सीए की परीक्षाओं में भी कोरोना महामारी के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों, परीक्षा पदाधिकारियों और परीक्षार्थियों पर भी महामारी से बचाव के दिशा-निर्देश लागू होंगे। इसके अलावा आदेशों में सेना भर्ती कार्यालय मिलिट्री स्टेशन हिसार की तरफ से आयोजित की जाने वाली सामान्य प्रवेश परीक्षा को भी अनुमति प्रदान की गई है। लेकिन इस दौरान कोविड उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। 

पिछले सप्ताह जारी किए गए आदेशों के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों और क्रेच को 31 जुलाई तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा को महिला एवं बच्चों के कल्याण संबंधित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए क्रियाविधि जारी करनी होगी। आदेशों के अनुसार रिसर्च स्कॉलर्स, प्रयोगशालाओं में प्रैक्टिकल क्लास और उपचारात्मक कक्षाएं/शंकाएं कक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय परिसरों को खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। लेकिन इसके लिए विश्वविद्यालयों में आवश्यक सामाजिक दूरी, नियमित सेनेटाइजेशन और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार के नियमों की पालना करनी होगी। 

पिछले आदेशों में दी गई छूट रहेगी जारी

सभी दुकानें सुबह नौ बजे से शाम आठ बजे तक खुल सकेंगी। शापिंग माल्स को सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक खोलने की अनुमति होगी। रेस्टोरेंट एवं बार (होटल एवं माल्स में सहित) सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी। होटल, रेस्टोरेंट एवं फास्टफूड केंद्रों से रात्रि 10 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति होगी। एक साथ 50 व्यक्तियों के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी। सुबह छह बजे से रात आठ बजे तक जिम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे। सभी उत्पादन ईकाइयां, प्रतिष्ठान एवं उद्योगों को कार्य की अनुमति होगी। खेल परिसर व स्टेडियम केवल खेल के लिए गतिविधियों, जिनमें बाहरी खेल गतिविधियां भी शामिल है को अनुमति प्रदान की गई है। दर्शकों को अनुमति नहीं होगी। स्वीमिंग पूल व स्पा बंद रहेंगे।

विवाह/अंतिम संस्कार में 50 व्यक्तियों को अनुमति

शादियों/अंतिम संस्कार में 50 व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति होगी। शादियां घर एवं न्यायालय के अलावा अन्य स्थानों पर भी की जा सकेंगी। लेकिन बारात प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। खुले स्थानों पर भी किसी कार्यक्रम के लिए 50 लोगों के शामिल होने की मंजूरी भी राज्य सरकार ने दी है। क्लब हाउस, रेस्टोरेंट और गोल्फ कोर्सिज के बार्स को 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। कोविड के नियमों का पालन करना होगा।

हिसार की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.