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Lockdown extended in Haryana: 19 जुलाई तक छूट और पाबंदी को लेकर असमंजस है तो पढ़ें ये गाइडलाइन

19 जुलाई सुबह पांच बजे तक लाकडाउन रहेगा। मगर गाइडलाइन में बदलाव किया गया है। इस बार क्‍या छूट बढ़ाई गई है और पाबंदी अभी भी क्‍या लागू रहेगी इस बार में रोहतक जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने जानकारी दी है।

By Manoj KumarEdited By: Published: Mon, 12 Jul 2021 01:58 PM (IST)Updated: Mon, 12 Jul 2021 01:58 PM (IST)
Lockdown extended in Haryana: 19 जुलाई तक छूट और पाबंदी को लेकर असमंजस है तो पढ़ें ये गाइडलाइन
‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ के तहत कुछ पाबंदियां 19 जुलाई तक बढ़ाईं, ये है गाइडलाइन

जागरण संवाददाता, रोहतक। हरियाणा सरकार ने लाकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया है। यह सभी जान भी चुके हैं। लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए आगे बढ़ाया गया है। इससे पहले महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 12 जुलाई तक बढ़ाई थी। अब 19 जुलाई सुबह पांच बजे तक लाकडाउन रहेगा। मगर गाइडलाइन में बदलाव किया गया है। इस बार क्‍या छूट बढ़ाई गई है और पाबंदी अभी भी क्‍या लागू रहेगी इस बार में रोहतक जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने जानकारी दी है।

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यह तय की हैं गाइडलाइन ...

1. आंगनबाड़ी केंद्र और कक्रेच केंद्र 31 जुलाई 2021 तक बंद रहेंगे।

2. यूनिवर्सिटी में बड़ी कक्षाओं के छात्रों यानी स्कोलर, लैब के छात्र आ सकेंगे।

3. विवाह समारोह में 100 आदमी एकत्रित हो सकेंगे।

4. स्पा सेंटर 50 फीसदी कैपेसिटी के साथ सुबह छह बजे से रात आठ बजे तक खुल सकेंगे।

5. स्वीमिंग पूल सिर्फ खिलाड़ियों के लिए खुलेंगे।

6. कोचिंग सेंटर नियमों के साथ खुल सकेंगे।

7. आइटीआइ सेंटर भी खुल सकेंगे।

8. माल्स जरूरी हिदायतों के साथ सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक खुल सकते हैं। खुले स्थान पर 200 लोगों के इकट्ठे होने की छूट रहेगी।

9. रेस्टोरेंट, बार भी बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ सुबह 10 बजे तक और रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे लेकिन उनमें सामाजिक दूरी, नियमित रूप से सैनेटाइजेशन, कोविड संबंधी उचित व्यवहार जैसे नियम लागू रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक की जा सकेगी।

10. धार्मिक स्थल भी खुल सकेंगे लेकिन उनमें एक समय में 50 लोगों से ज्यादा की भीड़ न हो और सभी नियमों की अनुपालना की जाए।

11. कारपोरेट आफिस को भी शत प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दी गई है लेकिन जिसमें कोविड गाइडलाइन की पालना प्रभावी रूप से सुनिश्चित करनी होगी।

12. गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्टारेंट बार में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक की रहेगी। इसमें सभी जरूरी हिदायतों की अनुपालना करनी होगी। अधिक भीड़ से बचना होगा।

13. जिम सुबह छह बजे से रात आठ बजे तक कुल क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ खोले जा सकेंगे। लेकिन उनमें कोविड 19 की गाइड लाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

14. सभी उत्पादन इकाइयां, प्रतिष्ठान, उद्योग को कोविड-19 की गाइड लाइन की पालना करने के पश्चात संचालन होगा। खेल परिसर व स्टेडियम केवल खिलाड़ियों के लिए खेल गतिविधियों के उद्देश्य से खोले जा सकेंगे। लेकिन स्पोर्टस प्राधिकरण द्वारा सभी गाइड लाइन की पालना करवाना जरूरी होगा।


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