युवक की गोली मार कर हत्या करने वाले तीन दोषियों को उम्रकैद
एडीजे की अदालत ने आरोपितों को 20 फरवरी को दिया था दोषी करार। बाइक पर सवार होकर आए थे तीनों हमलावार रवि उर्फ बबलू की कर दी थी हत्या
हिसार, जेएनएन। आदमपुर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश में रवि उर्फ बबलू की गोली मार कर हत्या करने के मामले में एडीजे की अदालत ने मंडी आदमपुर निवासी सुनील उर्फ बादल, संजय उर्फ खान उर्फ तोतिया, हरीश उर्फ कालू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों को 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत ने सुनील उर्फ बादल को आर्म्स एक्ट में भी दोषी मानते हुए अलग से तीन साल की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। अदालत ने तीनों को 20 फरवरी को दोषी करार दिया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार एक जुलाई 2016 को शिकायतकर्ता मंडी आदमपुर निवासी राहुल, उसका भाई रवि उर्फ बबलू और उसका पड़ोसी साहिल पैदल घर जा रहे थे। उसी दौरान बाइक पर तीन युवक आए। युवकों ने रवि को पकड़ कर पीटना शुरू कर दिया। बादल ने उस पर फायरिंग की, जिसमें रवि के सिर में गोली लगी। उसको अग्रोहा मेडिकल कालेज में दाखिल करवाया गया, जहां रवि की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार किया था। अब अदालत ने तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
तलवारों से हमला कर युवक को किया घायल
अग्रोहा : गांव आदमपुर निवासी नवीन पर वहीं के कुछ युवकों ने तलवारों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिजनों ने उसे आदमपुर के सामान्य अस्पताल में दाखिल करवाया। जहां से घायल को अग्रोहा मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। नवीन के शरीर के कई हिस्सों पर तेजधार हथियार से हमला किया गया है। मामले की सूचना पुलिस को दे दी है। नवीन ने बताया कि उसकी कई दिन पहले कुछ युवकों के साथ कहासुनी हो गई थी। मंगलवार को वह बाइक पर घरेलू सामान लेकर लौट रहा तो खारा बरवाला रोड पर बाइक सवार योगी, चन्नो, सुखा, केवल व अन्य युवकों ने उसे रुकवा लिया और तलवारों, डंडों व तेजधार हथियार आदि से हमला कर दिया।