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बेटा पैदा न करने पर पत्नी के हत्या करने वाले को उम्रकैद

जागरण संवाददाता हिसार एडीजे कोर्ट ने पत्नी की हत्या के मामले में व्यक्ति को उम्रकैद और 1

By JagranEdited By: Published: Sat, 28 Sep 2019 02:26 AM (IST)Updated: Sat, 28 Sep 2019 02:26 AM (IST)
बेटा पैदा न करने पर पत्नी के हत्या करने वाले को उम्रकैद
बेटा पैदा न करने पर पत्नी के हत्या करने वाले को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, हिसार : एडीजे कोर्ट ने पत्नी की हत्या के मामले में व्यक्ति को उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला 22 अक्टूबर 2016 का है। गांव पीरांवाली के बलविद्र ने बेटा पैदा न होने पर पत्नी की सिर पर डंडा मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में मृतका के पिता सिरसा के रानियां निवासी सुरजीत की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। शिकायत में सुरजीत ने बताया था कि उसने अपनी बेटी सुनीता की शादी पीरांवाली गांव के बलविद्र के साथ की थी। सुनीता ने चार बेटियों को जन्म दिया। दामाद सुनीता को चार बेटियां होने से नाराज था। वह बेटा पैदा न होने पर सुनीता से बात-बात पर झगड़ा करने लगा। उनकी बेटी ने उनको यह बात बताई थी। सुरजीत ने बताया कि बेटी की शिकायत के बाद उसने दामाद को कई बार समझाया, मगर वह हरकतों से बाज नहीं आया। समधी जीत सिंह ने उनको फोन कर सूचना दी कि बलविद्र ने सुनीता की हत्या कर दी है। वह गांव के लोगों के साथ पीरांवाली में पहुंचा तो सुनीता का शव पड़ा था। दामाद ने सिर में डंडा मारकर उसकी बेटी की हत्या कर दी। सदर थाना पुलिस ने मृतका के पति बलविद्र के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था।

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