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प्रॉपर्टी टैक्स में छूट बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

मेयर गौतम सरदाना ने सोमवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखा। मेयर ने कहा कि सीएम ने पूर्व में भी जनता के हितों को देखते हुए छूट का लाभ दिया था। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री शहरवासियों को राहत देंगे।

By JagranEdited By: Published: Tue, 27 Oct 2020 08:41 AM (IST)Updated: Tue, 27 Oct 2020 08:41 AM (IST)
प्रॉपर्टी टैक्स में छूट बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
प्रॉपर्टी टैक्स में छूट बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

जागरण संवाददाता, हिसार : कोरोना संक्रमण के समय में शहरवासियों को राहत देने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स में छूट को 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर तक करने के लिए मेयर गौतम सरदाना ने सोमवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखा। मेयर ने कहा कि सीएम ने पूर्व में भी जनता के हितों को देखते हुए छूट का लाभ दिया था। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री शहरवासियों को राहत देंगे।

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सरकार ने यह दी है छूट

-2010 से मौजूदा वित्तवर्ष के प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज पर 100 फीसदी छूट है।

-चैरिटेबल ट्रस्ट, अस्पताल व कॉलेज को 100 फीसदी टैक्स में छूट है। बशर्ते इनमें कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी न चल रही हो।

-वर्ष 2010-11 से 2016-17 तक जिस भी कर दाता का एरियर बकाया है। यदि वह 2010-11 से 2019- 2020 तक एक मुश्त अपना टैक्स भरता है तो उसे 2010-2011 से 2016-2017 के एरियर पर 25 फीसद तक एक बार छूट दी जाएगी।

- नगर निगमों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांवों के लाल डोरा में स्थित आवासीय संपत्तियों पर एक बार की 50 फीसद की छूट उन संपत्ति मालिकों को दी जाएगी जो 2010-11 से लेकर 2019-20 तक के लिए सभी संपत्ति कर बकाया/बकाया राशि का भुगतान करेंगे।


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