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रोड जाम करने के मामले में जाट नेता यशपाल मलिक समेत 26 आरोपित बरी Hisar news

पुलिस का कहना था कि यशपाल मलिक भी धरने में शामिल हुए थे। पुलिस ने मलिक और अन्य आरोपितों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया था। मलिक ने सफाई दी थी कि वह उस दिन वहां नहीं था।

By manoj kumarEdited By: Published: Fri, 05 Jul 2019 11:03 AM (IST)Updated: Fri, 05 Jul 2019 11:03 AM (IST)
रोड जाम करने के मामले में जाट नेता यशपाल मलिक समेत 26 आरोपित बरी Hisar news
रोड जाम करने के मामले में जाट नेता यशपाल मलिक समेत 26 आरोपित बरी Hisar news

हिसार, जेएनएन। न्यायिक दंडाधिकारी जसबीर कौर की अदालत ने लघु सचिवालय के गेट के आगे राजगढ़ रोड जाम करने के मामले में अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक समेत 26 आरोपितों को बरी कर दिया है। सिविल लाइन पुलिस ने इस संबंध में 17 जून 2014 को केस दर्ज किया था।

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अभियोग के अनुसार बालसमंद एरिया के बुड़ाक और आस-पास के अन्य गांवों के किसानों ने जून 2014 में हिसार-राजगढ़ मार्ग को लघु सचिवालय के सामने जाम कर दिया था। किसानों ने नहरी पानी की मांग को लेकर सचिवालय के आगे पड़ाव डाला था। पुलिस का कहना था कि यशपाल मलिक भी धरने में शामिल हुए थे। पुलिस ने मलिक और अन्य आरोपितों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया था।

मलिक ने अदालत में सफाई पेश करते हुए बताया था कि वह उस दिन हिसार में उपस्थित नहीं थे। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद यशपाल मलिक तथा दलबीर किरमारा, महेंद्र पूनिया, सुरेश कुमार, रमेश कुमार, कुरड़ाराम, धर्मपाल, वीरेंद्र, विक्रम, भीमङ्क्षसह, विक्रम, मांगेराम और अन्य को बरी कर दिया। अधिवक्ता एसएस बैनिवाल ने बताया कि अदालत ने यशपाल मलिक समेत 26 आरोपितों को बरी कर दिया है। एक आरोपित की मौत हो चुकी है और 10 भगौड़े घोषित हैं।


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