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हरियाणा में 31 मार्च तक प्रापर्टी टैक्स का एरियर समेत एकमुश्त भुगतान करने पर मिलेगी ब्याज में छूट

हरियाणा में शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने दस साल पुराने प्रापर्टी टैक्स का एकमुश्त भुगतान करने वाले भू स्वामियों को बड़ी राहत दी है। विभाग ने वर्ष 2010-11 से लेकर 2020-21 तक के प्रापर्टी टैक्स एरियर का एकमुश्त भुगतान करने पर ब्याज में छूट देने का निर्णय लिया है।

By Manoj KumarEdited By: Published: Mon, 24 Jan 2022 10:37 AM (IST)Updated: Mon, 24 Jan 2022 10:37 AM (IST)
हरियाणा में 31 मार्च तक प्रापर्टी टैक्स का एरियर समेत एकमुश्त भुगतान करने पर मिलेगी ब्याज में छूट
वर्ष 2010-11 से लेकर 2020-21 के प्रापर्टी टैक्स एरियर में दी है शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने ब्याज में छूट

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़: शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने दस साल पुराने प्रापर्टी टैक्स का एकमुश्त भुगतान करने वाले भू स्वामियों को बड़ी राहत दी है। विभाग ने वर्ष 2010-11 से लेकर 2020-21 तक के प्रापर्टी टैक्स एरियर का एकमुश्त भुगतान करने पर ब्याज में छूट देने का निर्णय लिया है। विभाग की ओर से डिफाल्टरों से 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज लिया जाता है। यह छूट मिलने से बहादुरगढ़ के 80 हजार से ज्यादा भू स्वामियों को फायदा मिलेगा और वे अपना पुराने प्रापर्टी टैक्स का एकमुश्त भुगतान करके ब्याज में छूट पा सकेंगे।

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विभाग की ओर से इस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का फायदा 31 मार्च 2022 तक ही दिया जाएगा। उसके बाद प्रापर्टी टैक्स जमा कराने वालों को 1.5 प्रतिमाह प्रति माह के हिसाब से ब्याज वसूला जाएगा। गौरतलब है कि वर्ष 2021 में पहली बार दस साल पुराने प्रापर्टी टैक्स के बिल वितरण किए गए थे, जिसकी वजह से छह माह में ही नौ हजार भू स्वामियों ने प्रापर्टी टैक्स के रूप में एक करोड़ 96 लाख से ज्यादा राशि जमा करवाई थी। यह अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी थी। इस स्थिति में अब ब्याज में छूट मिलने से मार्च माह तक वर्ष 2021-22 में रिकार्डतोड़ रिकवरी होने की संभावना है।

प्रापर्टी टैक्स सर्वे का चल रहा पुनर्मूल्यांकन

यासी कंसलटेंसी की ओर से शहर किए गए प्रापर्टी टैक्स सर्वे का अब पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है। पिछले दिनों प्रापर्टी टैक्स के बिलों में मिली भारी गड़बड़ियों के बाद नगर परिषद की ओर से सर्वे का रिअसेसमेंट (पुनर्मूल्यांकन) करवाया जा रहा है। इसके लिए यासी कंसलटेंसी सर्विस की ओर से शहर में पुनर्मूल्यांकन के नोटिस दिए जा रहे हैं। अगर नोटिस में आपकी प्रापर्टी की नई व पुरानी आइडी, उसके आकार, नाम समेत अन्य त्रुटियां हैं तो आप इन्हें ठीक करवा सकते हैं। उसी के अनुसार सबूत दिखाकर उसे ठीक कराने के लिए दावे-आपत्ति दायर कर सकते हैं। नोटिस में मिली गलती को लेकर शहरवासी अपने दावे-आपत्ति आनलाइन व आफलाइन दर्ज करवा सकते हैं। नगर परिषद कार्यालय में दावे-आपत्ति आफलाइन जमा करवाए जा सकते हैं। पीएमएसहरियाणा डाट काम पर आनलाइन आब्जेक्शन दायर किए जा सकते हैं। डेढ़ माह तक दावे-आपत्तियों को दुरुस्त करने का काम यासी कंसलटेंसी की ओर से किया जाएगा। नए प्रापर्टी टैक्स सर्वे में करीब 83 हजार प्रापर्टी मिलीं थीं। इनसे सालाना करीब 16 कराेड़ रुपये प्रापर्टी टैक्स वसूलने का लक्ष्य नगर परिषद ने रखा है।

ये कागजात जमा कराकर ठीक करवा सकते हैं अपनी प्रापर्टी आइडी का रिकार्ड:

- आधार कार्ड (जरूरी)

- परिवार पहचान पत्र (जरूरी)

- पुरानी टैक्स रसीद (नाम सुधार के लिए)

- बिजली व पानी का बिल (नाम सुधार के लिए)

- रजिस्ट्री (भू क्षेत्र आकार में सुधार के लिए)

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प्रापर्टी टैक्स असेसमेंट के नोटिस भेजे जा रहे हैं। ये नोटिस सिर्फ त्रुटियों को ठीक करवाने के लिए भेजे जा रहे हैं। लोग इन नोटिसों के मिलने के 30 दिन के अंदर अपनी त्रुटियां संबंधित कागजात जमा करवाकर ठीक करवा सकते हैं। एक बार असेसमेंट बिल ठीक करवा लिया तो बार-बार परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

-----अशोक, प्रभारी, कर शाखा, नगर परिषद, बहादुरगढ़।

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प्रापर्टी टैक्स के एरियर का 31 मार्च तक एकमुश्त भुगतान करने पर विभाग ने 1.5 प्रतिशत ब्याज माफ करने का निर्णय लिया है। भू स्वामियों को ब्याज में छूट पाने के लिए विभाग की इस स्कीम का फायदा उठाना चाहिए।

------संजय रोहिल्ला, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद बहादुरगढ़


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