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सिटीजन चार्टर को प्रमुखता से लागू करें अधिकारी

मेयर गौतम सरदाना ने अधिकारियों को आदेश दिये कि नगर निगम की सभी ब्रांचों में सिटीजन चार्टर को तुरंत प्रभाव से लागू कराया जाए। सभी ब्रांचों के अधिकारी व कर्मचारी इसके अनुरूप ही कार्य करेंगे।

By JagranEdited By: Published: Thu, 17 Sep 2020 07:50 AM (IST)Updated: Thu, 17 Sep 2020 07:50 AM (IST)
सिटीजन चार्टर को प्रमुखता से लागू करें अधिकारी
सिटीजन चार्टर को प्रमुखता से लागू करें अधिकारी

जागरण संवाददाता, हिसार : मेयर गौतम सरदाना ने निगम अफसरों को सिटीजन चार्टर को प्रमुखता से लागू करने के आदेश दिए हैं। बुधवार को मेयर ने निगम अफसरों के साथ बैठक की। इसमें कार्यकारी अधिकारी अमन ढांडा, प्रॉपर्टी टैक्स शाखा से सत्यवान मलिक मौजूद थे।

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बैठक में प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। इसके अलावा सिटीजन चार्टर को प्रमुखता से लागू करने पर मंथन किया गया। प्रॉपर्टी टैक्स व अन्य सुविधाओं के लिए सिटीजन चार्टर के तहत कार्य नहीं होने से जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं। मेयर गौतम सरदाना ने अधिकारियों को आदेश दिये कि नगर निगम की सभी ब्रांचों में सिटीजन चार्टर को तुरंत प्रभाव से लागू कराया जाए। सभी ब्रांचों के अधिकारी व कर्मचारी इसके अनुरूप ही कार्य करेंगे।

उन्होंने ईओ अमन ढांडा से कहा कि जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र शाखा में दस्तावेज संबंधी जानकारी सूचीबद्ध होनी चाहिए। जो शहरवासी जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने आता है, उसे दस्तावेजों की सूची कार्यालय से ही प्राप्त हो। चक्कर न काटने पड़े। गृहकर में स्पेशल कैटेगिरी के बारे में अधिकारी यूएलबी मांगेंगे गाइडलाइन

प्रॉपर्टी टैक्स में भवनों को स्पेशल कैटेगरी में शामिल करने क्या नियम है, जब मेयर गौतम सरदाना ने इस बारे में अधिकारियों से जानकारी मांगी तो वहे उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाए। मेयर ने कहा कि शहर में भवनों पर अलग-अलग तरह स्पेशल कैटेगरी थोपी जा रही है। इसको लेकर कोई स्पष्ट गाइडलाइन अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स शाखा अधिकारी प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। ऐसे में इस मामले में शहरी स्थानीय निकाय विभाग को पत्र लिखा जाए कि स्पेशल कैटेगिरी को लेकर वह यूएलबी की गाइडलाइन स्पष्ट करें। देखने में आया है कि विभिन्न मंडियों में व्यापारियों की दुकानों पर फ्लोर अनुरूप स्पेशल कैटेगरी लगाई गई है, जो सही नहीं है।


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