दो पैन नंबर हैं तो हो जाएं सावधान, खाता हो सकता है बंद, 10 हजार जुर्माना भी लगाने का नियम
पैन कार्ड गुम हो गया या फिर दूसरा किन्हीं कारणों से बनवाया है तो आप विशेष तौर से सतर्क रहे। यदि आयकर विभाग चाहे तो बैंक खाते को फ्रीज यानी बंद किया जा सकता है। संबंधित पैन कार्ड धारक पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
जागरण संवाददाता, रोहतक। यदि आपका पैन नंबर है तो यह जानकारी आपके काम की है। किन्हीं कारणों से पैन कार्ड गुम हो गया या फिर दूसरा किन्हीं कारणों से बनवाया है तो आप विशेष तौर से सतर्क रहे। यदि आयकर विभाग चाहे तो बैंक खाते को फ्रीज यानी बंद किया जा सकता है। इसी तरह से संबंधित पैन कार्ड धारक पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए कर विशेषज्ञ कहते हैं कि आमजन इन नियमों को जान लें। जिससे लोग जुर्माने या फिर दूसरी तकनीकी समस्याओं से बच सकें।
कर विशेषज्ञ अशोक कुमार जांगड़ा ने आयकर जमा कराने वालों को जागरूक किया है। इन्होंने बताया कि आयकर विभाग के नियमानुसार किसी भी व्यक्ति को एक पैन नंबर प्रयोग करने के लिए नियम बना हुआ है परंतु कई बार कानून की जानकारी न होने के कारण लोग पहले पैन नंबर के गुम होने पर दूसरा पैन नंबर अप्लाई कर देते हैं। पहले वाले पैन नंबर को रद नहीं करवाते। जबकि आयकर विभाग के नियम अनुसार केवल एक पैन नंबर ही कोई व्यक्ति प्रयोग कर सकता है।
इस बारे में जानकारी देते हुए आयकर व जीएसटी अधिवक्ता अशोक जांगड़ा ने बताया की पैन नंबर के बारे में आयकर कानून 1961 की धारा-272बी के अनुसार दो पैन नंबर प्रयोग करने वाले व्यक्ति पर अधिकतम 10000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उनका बैंक खाता भी फ्रीज किया जा सकता है। पैन कार्ड कई प्रकार के कार्यों के लिए आवश्यक होता है। पैन नंबर को आधार नंबर से लिंक करवाना भी आवश्यक होता है अन्यथा आपका पैन नंबर तक निष्क्रिय यानी भी किया जा सकता है । आयकर विभाग की साइट पर आधार को पैन नंबर से लिंक किया जा सकता है।
कैंसल कराने के लिए भरना होगा फार्म
अधिवक्ता जांगड़ा ने बताया कि यदि दो पैन कार्ड संचालित हैं तो निष्क्रिय कराने के लिए फार्म भरना होता है। इन्होंने बताया कि संशोधन फार्म भरना होता है। सबसे नीचे एक कालम होता है। जिसको रद कराना चाहते हैं उसे सबसे नीचे और जिसे संचालित कराना चाहते हैं वह नंबर सबसे ऊपर लिखना होगा। इन्होंने बताया कि कई बार पैन कार्ड गुम होने पर नया पैन कार्ड लोग बनवा लेते हैं। कई बार देखने में आता है कि अलग नंबर जारी हो जाता है। जो नंबर संचालित कराना चाहते हैं और जिसे बंद कराने चाहते हैं उसकी जानकारी संबंधित बैंक में देनी होगी। बैंक को जानकारी देंगे तो वह भी यदि नंबर बदल गया है तो अपडेट करेंगे। केवाईसी यानी नो योर कस्टमर में भी नए पैन नंबर को दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भी जिन कार्यों में पैन नंबर की जरूरत होती है वहां उपयोग किया जा सकता है।
विशेषज्ञ के माध्यम से ही कराएं आवेदन
अधिवक्ता एवं कर विशेषज्ञ जांगड़ा ने बताया कि जिस पैन नंबर को रद कराना चाहते हैं तो विशेषज्ञ की सहायता लें। ऐसे तो पैन कार्ड के लिए आवेदन कराने वालों से लेकर आयकर विभाग की साइट पर जाकर आनलाइन त्रुटि या फिर संशोधन व एक पैन नंबर को बंद कराया जा सकता है। अक्सर लोग त्रुटियां कर देते हैं। इससे उनकी समस्या सुलझने के बजाय उलझ जाती है। विशेषज्ञ आवेदन कराएंगे तो त्रुटि नहीं होगी, यदि कोई त्रुटि होगी तो वह खुद ही दूर करा देंगे।