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HSVP Action: बहादुरगढ़ में प्लाटधारकों ने नहीं भरा बकाया, तो एचएसवीपी ने उठाया ये कदम

बहादुरगढ़ में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने बकाया राशि जमा न कराने वाले प्लाट धारकों पर एचएसवीपी ने सख्त रुख अपनाते हुए दो प्लाटों को रिज्यूम किया है। वहीं 22 प्लाटों को अगले चरण में रिज्यूम किया जाएगा।

By Rajesh KumarEdited By: Published: Thu, 09 Sep 2021 01:38 PM (IST)Updated: Thu, 09 Sep 2021 01:38 PM (IST)
HSVP Action: बहादुरगढ़ में प्लाटधारकों ने नहीं भरा बकाया, तो एचएसवीपी ने उठाया ये कदम
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने 1075 को भेजा है नोटिस।

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। सेक्टरों में प्लाट लेकर बकाया राशि जमा न कराने वाले प्लाटधारकों पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने सख्ती शुरू कर दी है। नोटिस देने के बाद बकाया राशि न जमा कराने वाले सेक्टर 13 के दो प्लाटों को एचएसवीपी ने रिज्यूम कर लिया है। दूसरे चरण में 22 और प्लाटों को रिज्यूम करने की तैयारी चल रही है। एचएसवीपी की ओर से 1075 प्लाटधारकों को डिफाल्टर की श्रेणी में डाला गया है।

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प्लाटधारकों पर है 100 करोड़ रुपये बकाया

इन प्लाटधारकों पर एचएसवीपी के करीब 100 करोड़ रुपये बकाया हैं। प्लाटों की किश्त व अन्य राशि इन प्लाटधारकों पर बकाया है। इन सभी प्लाटधारकों को नोटिस देने की प्रक्रिया कई सालों से चल रही है। अब भी अगर इन प्लाटधारकों ने एचएसवीपी की बकाया राशि नहीं जमा कराई तो धीरे-धीरे सभी प्लाटों को नियमानुसार रिज्यूम करने करने की कार्रवाई एचएसवीपी की ओर से कर दी जाएगी। सेक्टरों के दो प्लाट रिज्यूम करने की कार्रवाई से सेक्टर वासियों में हड़कंप मचा हुआ है। 

नोटिस के देने पर भी जमा नहीं करवाई बकाया राशि

दरअसल, एचएसवीपी की ओर से बहादुरगढ़ में सेक्टर दो, छह, सात, नौ, 10 व 13 नाम से सेक्टर विकसित कर रखे हैं। इनमें करीब 10 हजार से ज्यादा प्लाट हैं। इन सेक्टरों में 1075 प्लाटधारक ऐसे हैं जो प्लाट की कीमत की बकाया राशि, एन्हांसमेंट व अन्य शुल्क की बकाया राशि जमा नहीं करा रहे हैं। इन प्लाटधारकों पर करीब 100 करोड़ रुपये की राशि बकाया है। एचएसवीपी की ओर से कई बार नोटिस दिए गए हैं। एचएसवीपी के अधिकारियों के अनुसार एचएसवीपी की बकाया राशि जमा नहीं कराने पर संबंधित प्लाटधारक को एचएसवीपी एक्ट के 17 (1) का नोटिस जारी किया जाता है। इस नोटिस के बाद भी प्लाटधारक बकाया राशि जमा नहीं कराता है तो सेक्शन 17 (2) का नोटिस जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई पर बुलाया जाता है।

बकाया राशि जमा ना करने पर होगी कार्रवाई

व्यक्तिगत सुनवाई में प्लाटधारक का जवाब संतोषजनक नहीं होता तो उसे सेक्शन 17 (3) का नोटिस जारी कर बकाया राशि 10 फीसद जुर्माने के साथ जमा करने के निर्देश दिए जाते है। जुर्माना लगाए जाने के बावजूद भी यदि प्लाटधारक बकाया राशि जमा नहीं कराता है तो उसे सेक्शन 17 (4) का नोटिस जारी कर प्लाट रिज्यूम कर लिया जाता है। बहादुरगढ़ के विभिन्न सेक्टरों में 1075 प्लाटधारकों को बकाया राशि जमा कराने के नोटिस कुछ सालों से दिए जा रहे हैं। मगर स्टाफ की कमी होने की वजह से रिकवरी नहीं हो पा रही थी। लोगों ने बकाया राशि की किश्त जमा करनी बंद की तो अब दो प्लाटों को तो रिज्यूम कर लिया है। 22 और प्लाटों को रिज्यूम करने की तैयारी की जा रही है। अन्य प्लाटों की भी बकाया राशि शीघ्र जमा नहीं होती है तो उन्हें भी रिज्यूम करने के लिए कागजी कार्रवाई कर दी जाएगी। 

दो प्लाट रिज्यूम किए गए

एचएसवीपी के संपदा अधिकारी सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि सेक्टरों में एक हजार से ज्यादा प्लाटधारक ऐसे हैं जो कई बार नोटिस देने के बाद भी बकाया राशि जमा नहीं करा रहे हैं। कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद दो प्लटों को रिज्यूम कर लिया है। 22 और प्लाट ऐसे हैं जिन्हें रिज्यूम करने की कार्रवाई चल रही है। अब जो भी प्लाटधारक बकाया राशि जमा नहीं कराएगा, नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करके उनके प्लाटों को रिज्यूम करने की कार्रवाई कर दी जाएगी। 


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