हनीट्रैप केस : आरोपित अनीता की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज
जागरण संवाददाता, हिसार : एडीजे अमित कुमार की अदालत ने हनीट्रैप प्रकरण में आरोपित अनीता नामक महिला की
जागरण संवाददाता, हिसार : एडीजे अमित कुमार की अदालत ने हनीट्रैप प्रकरण में आरोपित अनीता नामक महिला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। विजिलेंस ने इस बारे में 28 अप्रैल को केस दर्ज किया था। अग्रिम जमानत याचिका पर बहस करते हुए आरोपित महिला के अधिवक्ता ने कहा कि महिला एफआइआर में नामजद नहीं है। इस पर विजिलेंस डीएसपी शरीफ ¨सह ने एक दरख्वास्त पेश कर कहा कि यह युवती की शिकायत है। इस शिकायत के आधार पर एक आदमी को फंसाकर उससे नकदी ऐंठी गई है। शिकायत पर समझौते के दौरान महिला के हस्ताक्षर हैं। अदालत ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद आरोपित महिला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
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यह है मामला डाबड़ा चौक के पास के एक होटल के मैनेजर राजेश कुमार ने पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि सिरसा की 22 साल की एक युवती ने उसे फोन कर बुलाया था। वह 26 अप्रैल को पारिजात चौक के पास के एक होटल में मौजूद थी। उसने उसे नशा मिली कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, युवती ने उस पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। वह जैसे-तैसे ¨पड छुड़ाकर खिसक गया था। उसके कुछ देर बाद महिला थाना की तत्कालीन प्रभारी सरोज बाला ने फोन कर उससे कहा था कि थाने में आओ, तुम्हारे खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत आई है। वह थाने में गया तो दुष्कर्म के केस में फंसाने का भय दिखाकर उससे तीन लाख रुपये मांगे और डेढ लाख में सौदा फाइनल हुआ था। उसके बाद राजेश 28 अप्रैल को थाने के आगे पहुंचा था और एसएचओ के ड्राइवर सुरेंद्र को 70 हजार रुपये दिए थे। विजिलेंस ने सुरेंद्र को रंगे हाथों पकड़कर मोरका गांव निवासी बिचौलिए योगेश को भी धर दबोचा था। हनीट्रैप में फंसाने वाली युवती भी जेल जा चुकी है। इंस्पेक्टर सरोज हाई कोर्ट से 31 अगस्त तक अंतरिम जमानत पाकर विजिलेंस की तफ्तीश ज्वाइन कर चुकी है। आरोपित अनीता और भेरी अकबरपुर का महेंद्र शिला गिरफ्तार नहीं हुए। महेंद्र की अग्रिम जमानत याचिका पर जुलाई में सुनवाई होनी है।