Move to Jagran APP

Unlock-1 में हिसार प्रशासन का आदेश, जानिए कौन सी और कब खुलेंगी दुकानें

हिसार जिला प्रशासन ने अनलॉक 1 के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के तहत सुबह 9 से सायं 7 बजे तक दुकानें खोली जा सकेंगी। लॉकडाउन खोलने के प्रथम फेज के आदेश सख्ती से लागू होंगे।

By Anurag ShuklaEdited By: Published: Mon, 01 Jun 2020 08:39 PM (IST)Updated: Mon, 01 Jun 2020 08:39 PM (IST)
Unlock-1 में हिसार प्रशासन का आदेश, जानिए कौन सी और कब खुलेंगी दुकानें
Unlock-1 में हिसार प्रशासन का आदेश, जानिए कौन सी और कब खुलेंगी दुकानें

हिसार, जेएनएन। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर देशभर में फेजवाइज लॉकडाउन खोलने की भी शुरूआत हो गई है। इसी कड़ी में अनलॉक-1 के तहत आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अंतर्गत कंटेनमेंट जोन में दुकानें आदि बंद करने के लिए लागू किए गए प्रतिबंध आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे। उपायुक्त डा. प्रियंका सोनी ने बताया कि आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर अन्य अनुमति प्राप्त दुकानें प्रात: 9 से सायं 7 बजे तक खोली जा सकेंगी। रात्रि समय में (रात 9 से सुबह 5 बजे तक) प्रत्येक गतिविधि पर रोक लागू रहेगी। मार्केट में दुकानदारों, ग्राहकों व आमजन के लिए 2 गज की सामाजिक दूरी के नियम की पालना करना अनिवार्य है। किसी के स्पर्श से बचने के लिए दुकानदारों द्वारा हाथों में ग्लब्स पहनना भी अनिवार्य है। दुकानदार अपने हाथों को तथा दरवाजों के हैंडल आदि को भी नियमित रूप से सैनेटाइजर से साफ करवाते रहेंगे।

loksabha election banner

दुकानदारों को यह नियम अपनाने होंगे

- भीड़ में कमी लाने के लिए दुकानदारों को काम चलाने लायक कम से कम स्टाफ को बुलाना चाहिए। 

- बड़े आकार की व वातानुकूलित दुकानों व प्रतिष्ठानों के प्रवेश द्वार पर गार्ड लगाना अनिवार्य है। 

- गार्ड दुकान में आने वाले ग्राहकों के हाथों को सैनेटाइज व थर्मल स्कैङ्क्षनग करेगा।  

- ग्राहकों को अटैंड करते समय दुकानदार व सेल्समैन अपने मुंह पर मास्क जरूर लगाकर रखेगा। 

- दुकान मालिक यह भी सुनिश्चित करे कि कोई भी ग्राहक मास्क, थर्मल स्कैङ्क्षनग व हैंड सैनेटाइजेशन के बिना दुकान में प्रवेश न करे। 

- दुकान में एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद न हों।- दुकान व प्रतिष्ठान के बाहर खड़े प्रतीक्षारत ग्राहकों को कम से कम 6 फुट की दूरी पर खड़ा किया जाएगा। 

- इसके लिए विधिवत रूप से निर्धारित दूरी पर पेंट से गोलाकार निशान भी लगाए जाएं। 

- इसके अलावा मार्केट के प्रवेश व निकास द्वार पर थर्मल स्कैङ्क्षनग प्रणाली लगाई जानी भी अनिवार्य है।  

- ग्राहक अपने वाहनों को किसी भी दुकान के आगे पार्क न करें बल्कि प्रशासन द्वारा निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही वाहन खड़ा करें।

इन नियमों को करना होगा पालन 

- नगर निगम को दिन व रात के समय नियमित अंतराल पर बाजारों की सफाई व सैनेटाइजेशन करवाने के निर्देश दिए हैं। 

- खुले स्थानों व मार्केट में थूकने वालों के चालान भी किए जाएं।- आवश्यकता होने पर एक परिवार से एक ही व्यक्ति सामान आदि लेने के लिए बाजार जाए। 

- दुकानदार व रेहड़ी चालक ग्राहकों व आमजन को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने के संबंध में जागरूक करेंगे। 

- वह स्वयं और अपने कर्मचारियों को भी मोबाइल में यह एप अवश्य डाउनलोड करवाएं। 

इनमें लागू रहेंगे पुराने नियम

- नाई की दुकान, मिठाइयों की दुकान व मैरिज या बैंक्वेट हाल के खोलने के संबंध में पूर्व में जारी किए गए नियम लागू होंगे। 

- बाजारों के संबंध में जारी किए गए सभी आदेशों की अनुपालना नगर निकायों द्वारा करवाई जाएगी।

फूड एग्रीगेटर्स को यह अपनाने होंगे नियम

- रेस्टोरेंट व जोमेटो, स्वीगी जैसे फूड एग्रीगेटर्स को होम डिलीवरी के लिए किचन के संचालन की अनुमति है। 

- इनकी रसोई सायं 8 बजे तक चलाई जा सकती है। 

- भोजन की डिलीवरी का समय अधिकतम सायं 8.30 बजे तक निश्चित किया गया है ताकि डिलीवरी बॉय रात 9 बजे से पहले अपने घर पहुंच जाए। 

- ऐसी रसोइयों में खाना बनाते समय मास्क, ग्लब्स, कैप आदि पहनते हुए स्वच्छता के सभी मानकों का अनुपालन करना आवश्यक है। 

- खाना बनाने वाले तथा डिलीवरी करने वाले किसी भी व्यक्ति को खांसी-जुकाम या बुखार जैसे लक्षण नहीं होने चाहिए। 

- पूरे स्टाफ की थर्मल स्कैनिंग व नियमित मेडिकल चेकअप करना भी अनिवार्य है। 

- ऐसे प्रतिष्ठानों को पैसे के व्यक्तिगत लेन-देन से बचते हुए ऑनलाइन भुगतान को प्राथमिकता देनी चाहिए।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.