Move to Jagran APP

रोहतक में साइकिलिंग के समय लगाना होगा हेलमेट, सुबह-शाम सड़क पर दौडऩे पर रोक

उपायुक्त आरएस वर्मा की तरफ से जारी किए गए आदेशों के तहत जिले के मुख्य मार्गों पर सुबह 4 बजे से लेकर साढ़े सात बजे तक और शाम पांच से लेकर साढ़े आठ बजे तक दौडऩे पर रोक लगा दी गई है।

By Manoj KumarEdited By: Published: Fri, 31 Jul 2020 11:09 AM (IST)Updated: Fri, 31 Jul 2020 11:09 AM (IST)
रोहतक में साइकिलिंग के समय लगाना होगा हेलमेट, सुबह-शाम सड़क पर दौडऩे पर रोक
रोहतक में साइकिलिंग के समय लगाना होगा हेलमेट, सुबह-शाम सड़क पर दौडऩे पर रोक

रोहतक, जेएनएन। रोहतक जिला प्रशासन की तरफ से वीरवार को जिलेवासियों के लिए नए आदेश जारी किए गए हैं। उपायुक्त आरएस वर्मा की तरफ से जारी किए गए आदेशों के तहत जिले के मुख्य मार्गों पर सुबह 4 बजे से लेकर साढ़े सात बजे तक और शाम पांच से लेकर साढ़े आठ बजे तक दौडऩे पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली-हिसार बाईपास पर भाली आनंदपुर गांव के नजदीक पिछले दिनों हुई तीन छात्रों की मौत के बाद जिला प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है। इसके अलावा साइकिल चलाने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। साइकिल चालकों को सभी मुख्य मार्गों पर साइकिल चलाते समय हेलमेट पहनना होगा। साइकिलिंग करने वाले अधिकतर लोग बिना हेलमेट के साइकिल चलाते हैं, जिसे हादसा होने की आशंका रहती है।

loksabha election banner

कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक कोई ढील नहीं

कोरोना संकमण के चलते स्कूल, कालेज, शिक्षण संस्थान और कोङ्क्षचग सेंटर आदि 31 अगस्त तक बंद रीहेंगे। दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा की अनुमति रहेगी और इन्हें प्रोत्साहित भी किया जाएगा। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल आदि पर रोक रहेगी। सामाजिक, राजनीतिक, खेल मनोरंजन, शैक्षणिक सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भीड़ नहीं जुटाई जा सकती। कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन की पाबंदियों में किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घरों में बंद रहेंगे। बीमारी या अति आवश्यक कार्य के लिए बाहर जा सकते हैं। योग संस्थान और जिम्नेजियम को 5 अगस्त से खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। लेकिन नियमों का पालन करना होगा। स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों में नियमों का पालन जरूरी होगा।

नहर में नहाने और कपड़े धोने पर भी रोक

उपायुक्त की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं कि जवाहरलाल नेहरू नहर, यमुना जल सेवाएं कैनाल और जिले से होकर गुजरने वाली अन्य नहरों में नहाने और कपड़े धोने पर रोक लगा दी गई है। नहरों में नहाने और कपड़े धोने से जान-माल की हानि हो सकती है। इसलिए यह आदेश जारी किए गए हैं। संबंधित थाना प्रभारी और यमुना जल सेवाएं सर्कल के अधिकारियों को आदेशों का पालन कराना होगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.