लॉकडाउन में हरियाणा में इंपाउड किए गए वाहन चालकों को राहत, बस इतना देना होगा जुर्माना
जुर्माना राशि अब कम की गई है। वाहन चालक अपनी उक्त जुर्माना राशि भरकम संबंधित थाना से अपने वाहनों को छुडवा सकते हैं। अब दुपहिया वाहन का 500 रुपये कार- जीप का 1000 रुपये जबकि ट्रांसपोर्ट वाहन का 2000 रुपये जुर्माना देना होगा।
सिरसा, जेएनएन। हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जिन वाहनों को कोरोना काल में 24 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक की अवधि के दौरान पुलिस विभाग द्वारा इंपाउंड किया गया था। उनकी जुर्माना राशि अब कम की गई है। वाहन चालक अपनी उक्त् जुर्माना राशि भरकम संबंधित थाना से अपने वाहनों को छुडवा सकते हैं। अब दुपहिया वाहन का 500 रुपये, कार- जीप का 1000 रुपये जबकि ट्रांसपोर्ट वाहन का 2000 रुपये जुर्माना देना होगा।
यह जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के संबंध में सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिये गए है। थाना प्रभारी वाहन चालकों को नोटिस के माध्यम से सूचना देकर अवगत करवाएं कि वे उक्त जुर्माना राशि भरकर अपने वाहनों को ले जाएं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अगर नोटिस देने के बावजूद भी कोई वाहन मालिक, चालक जुर्माना भरकर अपने वाहन को नहीं लेकर जाता है तो आगामी कानूनी कार्रवाई कर उक्त् वाहन को जब्त कर नीलामी करवाई जाएगी।
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धुंध के मौसम के चलते वाहनों पर लगवाएं फॉग लाइट व रिफ्लेक्टर
पुलिस अधीक्षक ने धुंध व कोहरे के समय को देखते हुए सभी वाहन चालकों को हिदायत जारी की है कि वो अपने वाहनों पर फॉग लाइट व रिफ्लेक्टर लगवाना सुनिश्चित करें। इस संबंध में उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को भी निर्देश दिये हैं कि वे अपने अपने क्षेत्र में जागरूकता फैलाकर वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगवाना सुनिश्चित करें तथा नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें।
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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाएं वाहन चालक
पुलिस अधीक्षक ने आह्वान किया कि हरियाणा सरकार द्वार जारी की गई हिदायतों के अनुसार सभी वाहन चालक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट शीघ्र लगवाएं। उक्त प्लेट रिपर के साथ मजबूती से गाड़ी की बॉडी के साथ लगी होना चाहिए। जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगी होगी, उन वाहन चालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।